उत्तर प्रदेश में रायबरेली ज़िले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव का मामला है. घटना के बाद पांच पुलिसकर्मियों और आबकारी विभाग के तीन अधिकारियों सहित कुल आठ लोगों को निलंबित कर दिया गया है. शराब की दुकान के लाइसेंसधारक के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में शराब पीने से मरने वालों की संख्य दस हो गई है.
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बुधवार को बताया कि पहाड़पुर गांव में 25 जनवरी को कोई कार्यक्रम था, जिसमें कुछ लोगों ने शराब पी थी और इसके बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई.
अमर उजाला के मुताबिक, शराब पीने का बाद 15 से ज्यादा लोग बीमार हैं. इनमें से ज्यादातर जिला अस्पताल में भर्ती हैं.
ग्रामीणों के अनुसार, गांव के ही कुछ लोगों ने पहाड़पुर शराब ठेके से शराब लेकर पी और सो गए, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद देर रात सभी को महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया.
उनके अनुसार, सीएचसी में पहाड़पुर गांव के निवासी सरोज (40 वर्ष), रामसुमेर (50 वर्ष), सुखरानी (45 वर्ष), बंसी (45 वर्ष), पंकज सिंह, चंद्रपाल, कासिम, रामबाबू, बचई और कल्लू की मौत हो गई.
हालांकि, लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार ने बीते बुधवार को इस घटना में छह लोगों के मरने की पुष्टि की थी. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सरकारी दुकान से शराब खरीद कर पी थी.
उन्होंने बताया कि शराब पीकर बीमार पड़े कुछ अन्य लोगों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.
कुमार ने बताया कि इस मामले में शराब के लाइसेंसधारी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले में आबकारी निरीक्षक तथा दुकान के कर्मचारी प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
लखनऊ जोन की पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने भी गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, घटना के बाद अधिकारियों ने जिलों के पांच पुलिसकर्मियों और आबकारी विभाग के तीन अधिकारियों सहित कुल आठ अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है.
लखनऊ के आयुक्त रंजन कुमार ने कहा कि ग्रामीणों का कहना है कि शराब अधिकृत दुकान से खरीदी गई थी. शराब के नमूने एकत्र कर लिए गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है.
आयुक्त ने कहा कि शराब की दुकान के लाइसेंस धारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, आबकारी निरीक्षक और दुकान के कर्मचारियों को प्रथमदृष्टया लापरवाही का दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
अपर मुख्य सचिव (आबकारी) संजय आर भूसरेड्डी ने एक बयान में कहा कि घटना को संज्ञान में लेते हुए महाराजगंज थाने के प्रभारी नारायण कुमार कुशवाहा, पुलिस चौकी प्रभारी राज कुमार सहित रायबरेली पुलिस के आरक्षक रत्नेश कुमार राय, ब्रजेश कुमार यादव और शिवनारायण पाल को निलंबित कर दिया गया है.
भूसरेड्डी ने कहा कि घटना के बाद रायबरेली के उप-आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य, आबकारी निरीक्षक अजय कुमार और आबकारी कॉन्स्टेबल धीरेंद्र श्रीवास्तव को भी निलंबित कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ आईपीसी की धारा 272 (खाद्य और पेय में मिलावट), 273 (हानिकारक भोजन और पेय की बिक्री), 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)