हरियाणा: फर्लो पर रिहा बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को ज़ेड प्लस सुरक्षा मिली

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को परिवार से मिलने के लिए 21 दिनों का फर्लो (एक प्रकार की छुट्टी) मिला है. अधिकारियों ने बताया कि उनकी जान को खालिस्तान समर्थक तत्वों से ख़तरा है. सिंह को 21 दिनों की छुट्टी पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले मिली थी. पंजाब में इस पंथ के ख़ास तौर पर बठिंडा, संगरूर, पटियाला और मुक्तसर में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं. हालांकि हरियाणा सरकार ने इस बात से इनकार किया था.

गुरमीत राम रहीम. (फोटो साभार: फेसबुक/डेरा सच्चा सौदा)

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को परिवार से मिलने के लिए 21 दिनों का फर्लो (एक प्रकार की छुट्टी) मिला है. अधिकारियों ने बताया कि उनकी जान को खालिस्तान समर्थक तत्वों से ख़तरा है. सिंह को 21 दिनों की छुट्टी पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले मिली थी. पंजाब में इस पंथ के ख़ास तौर पर बठिंडा, संगरूर, पटियाला और मुक्तसर में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं. हालांकि हरियाणा सरकार ने इस बात से इनकार किया था.

गुरमीत राम रहीम. (फोटो साभार: फेसबुक/डेरा सच्चा सौदा)

चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को हरियाणा की एक जेल से ‘फर्लो’ (एक प्रकार की छुट्टी) पर 21 दिनों की रिहाई के दौरान जेड प्लस सुरक्षा दी गई है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि सिंह को सात फरवरी को रिहा होने के बाद उच्च श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, क्योंकि सिंह की जान को ‘खालिस्तान समर्थक’ तत्वों से खतरा है.

हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से रोहतक रेंज के आयुक्त को हाल ही में भेजे एक संदेश में कहा गया है, ‘यदि कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाता है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार जेड-प्लस सुरक्षा या समतुल्य सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि कैदी को भारत और विदेशों में कट्टरपंथी सिख चरमपंथियों से उच्चस्तरीय खतरा है.’

आधिकारिक संवाद में कहा गया है, ‘खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से गुरमीत राम रहीम सिंह को खतरे के संबंध में विश्वसनीय जानकारी है.’

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को सात फरवरी को रिहा किया गया था, जब हरियाणा सरकार ने निष्कर्ष निकाला था कि वह कट्टर कैदियों की श्रेणी में नहीं आता है. सिंह इस समय अपने गुड़गांव आश्रम में है और उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है.

सिंह को ‘फर्लो’ दिए जाने से पहले जेल अधिकारियों के आग्रह पर कानूनी राय ली गई थी कि क्या सिंह कट्टर अपराधियों की श्रेणी में आता है या नहीं.

सिंह को 21 दिनों की छुट्टी पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले मिली थी. पंजाब में इस पंथ के बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, खासकर बठिंडा, संगरूर, पटियाला और मुक्तसर में.

सात फरवरी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सिंह की रिहाई और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच कोई संबंध होने से इनकार किया था.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह एक संयोग है और इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है.’

गौरतलब है कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 28 अगस्त, 2017 में सिरसा में अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी.

जनवरी 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

16 साल पुराने इस मामले में अदालत ने गुरमीत राम रहीम के साथ ही तीन अन्य दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)