भारतीय रिज़र्व बैंक ने निगरानी से जुड़ी चिंताओं के मद्देनज़र यह आदेश जारी किया है. रिज़र्व बैंक ने अपने बयान में कहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा.
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नजर आईं ‘सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं’ के बीच उसे नए खाते खोलने से रोक दिया है.
केंद्रीय बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को एक बयान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोकने वाला आदेश जारी किया. साथ ही उसे ‘सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं’ (material supervisory concerns) का हवाला देते हुए अपने आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने का भी निर्देश दिया गया है.
उसने कहा, ‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है.’
आरबीआई ने भुगतान बैंक से अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक आईटी ऑडिट कंपनी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया.
रिज़र्व बैंक ने अपने बयान में कहा, ‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा.’
पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में हुआ था और इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था.
पेटीएम के आईपीओ प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 1,987.84 करोड़ रुपये की बिक्री पर 17.88 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था.
ई-कॉमर्स और फिनटेक कंपनी ‘वन97 कम्युनिकेशंस’ की पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 49 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 51 फीसदी हिस्सेदारी विजय शेखर शर्मा (संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के पास है.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)