केरल: हाईकोर्ट का अभिनेता दिलीप के ख़िलाफ़ हत्या की साज़िश संबंधी केस रद्द करने से इनकार

अभिनेता दिलीप समेत दस लोगों पर एक अभिनेत्री को कथित तौर पर बंदी बनाकर उन्हीं की कार में दो घंटे तक यौन शोषण करने और इसका वीडियो बनाने का आरोप है. इसके बाद दिलीप और अन्य पर इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकाने और हत्या की साज़िश रचने का केस भी दर्ज किया गया था. 

/
अभिनेता दिलीप. (फोटो: पीटीआई)

अभिनेता दिलीप समेत दस लोगों पर एक अभिनेत्री को कथित तौर पर बंदी बनाकर उन्हीं की कार में दो घंटे तक यौन शोषण करने और इसका वीडियो बनाने का आरोप है. इसके बाद दिलीप और अन्य पर इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकाने और हत्या की साज़िश रचने का केस भी दर्ज किया गया था.

अभिनेता दिलीप. (फोटो: पीटीआई)

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में एक अभिनेत्री के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकाने और हत्या की साजिश रचने के मामले में अभिनेता दिलीप तथा अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और जांच को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने से मंगलवार को इनकार कर दिया.

दिलीप ने याचिका में आरोप लगाया था कि व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उनके खिलाफ हत्या की साजिश से जुड़ी प्राथमिकी दर्ज की गई और उनके परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को इसमें फंसाया जा रहा है.

न्यायाधीश जियाद रहमान एए ने कहा कि याचिका में सिवाय आरोपों के इन्हें साबित करने संबंधी कोई सामग्री नहीं है.

अदालत ने जांच सीबीआई को सौंपे जाने के आग्रह पर कहा कि अभिनेता के इन आरोपों में कोई दम नहीं है कि मामले में उचित और निष्पक्ष जांच संभव नहीं है.

दिलीप ने अधिवक्ता फिलिप टी. वर्गीस के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि हत्या की साजिश का आरोप लगाने वाली प्राथमिकी में ऐसी सामग्री का अभाव है जिससे अपराध का कोई संकेत मिलता हो.

वहीं, अपराध शाखा की ओर से पेश हुए अभियोजन महानिदेशक टीए शाजी और अतिरिक्त लोक अभियोजक पी. नारायणन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि प्राथमिकी में जो आरोप लगाए गए हैं, उनसे प्रतीत होता है कि अपराध हुआ है और उसके लिए जांच शुरू करने की जरूरत है.

अभिनेता और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 116 (उकसाने), 118 (अपराध के तौर तरीके को छुपाने), 120बी (आपराधिक साजिश रचने), 506 (आपराधिक रूप से डराने धमकाने) और 34 (कई लोगों द्वारा आपराधिक कृत्य करने) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बाद में मामले की जांच कर रहे अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के लिए धारा 302 भी इसमें जोड़ दी गई थी.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी ने बी. संध्या, वर्तमान पुलिस महानिदेशक (अग्नि और बचाव), एवी जॉर्ज, वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक और अन्य जिन्होंने 2017 के यौन उत्पीड़न और हमले के मामले की जांच की थी, के साथ धमकी दी और एक आपराधिक साजिश रची थी.

मामले का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा, ‘याचिकाकर्ता के खिलाफ 15 नवंबर, 2017 की घटना के आधार पर अपराध दर्ज करने के संबंध में संभवत: कुछ असामान्यता हो सकती है. जिन परिस्थितियों में अपराध दर्ज किया गया है, उनकी जांच करने पर संबंधित अधिकारियों की ओर से अति उत्साही के निशान पाए जा सकते हैं. लेकिन जब तक यह दुर्भावना से दूषित नहीं पाया जाता है, तब तक उक्त जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.’

गौरतलब है कि तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री का 17 फरवरी, 2017 की रात कथित तौर पर उसके ही वाहन में अपहरण कर लिया गया था और कुछ आरोपियों ने दो घंटे तक उससे छेड़छाड़ की थी तथा बाद में एक व्यस्त इलाके में उसे छोड़कर फरार हो गए थे. कुछ आरोपियों ने पूरे कृत्य का वीडियो बना लिया, ताकि अभिनेत्री को ‘ब्लैकमेल’ किया जा सके.

मामले में 10 लोग आरोपी हैं, जिनमें से सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिलीप को भी मामले गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)