राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इससे पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारें भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले ज़िलों में यही नियम लागू कर चुकी हैं.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.
इसके अलावा स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है. स्कूलों के संचालन के लिए विशेषज्ञों से ली गई सलाह के आधार पर एक अलग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी.
दिल्ली सरकार जल्द ही मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है.
सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों को सामाजिक समारोहों पर कड़ी नजर रखने और राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने को कहा गया है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं.
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को कोविड-19 के 632 नये मामले सामने आए और संक्रमण की दर 4.42 प्रतिशत थी.
इससे पहले हरियाणा सरकार ने सोमवार को प्रदेश के उन चार जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. राज्य सरकार के एक मंत्री ने इसकी जानकारी दी.
गुड़गांव में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के आलोक में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुड़गांव के अलावा फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है .
मंत्री ने कहा कि तत्काल प्रभाव से मास्क पहनना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
इसी दिन उत्तर प्रदेश ने लखनऊ और एनसीआर के छह जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया था.
उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है उनमें गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत शामिल हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)