उत्तर प्रदेश के सीतापुर के खैराबाद के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासी आश्रम के महंत बजरंग मुनि दास को नफ़रती भाषण और मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने के आरोप में बीते 13 अप्रैल को गिरफ़्तार किया गया था. जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि वह अपने धर्म और महिलाओं की रक्षा करना जारी रखेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें हज़ार बार जेल जाना पड़े.
सीतापुर: उत्तर प्रदेश में सीतापुर की एक अदालत ने नफरत फैलने वाला भाषण देने और मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि दास को जमानत दे दी है.
जिला न्यायाधीश संजय कुमार ने महंत को शनिवार को जमानत दी और रविवार सुबह वह जेल से रिहा हो गए. दास के खिलाफ रामनरेश नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उन्हें 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था.
जेल से रिहा होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में महंत ने कहा कि वह अपने धर्म और महिलाओं की रक्षा करना जारी रखेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें हजार बार जेल जाना पड़े.
उन्होंने कहा, ‘मैंने जो कहा उसके लिए मुझे कोई अपराध बोध नहीं है और मुझे किसी भी चीज का पछतावा नहीं है.’
गौरतलब है कि दास ने कथित तौर पर दो अप्रैल को मुसलमान सुमदाय के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था. भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
भगवा वस्त्र पहने बजरंग मुनि का एक वीडियो बीते सात अप्रैल को सोशल मीडिया में सामने आया था. वीडियो में उन्हें यह कहते सुना गया, ‘मैं आपको पूरे प्यार से यह कह रहा हूं कि अगर खैराबाद (जिला सीतापुर) में एक भी हिंदू लड़की को आपके द्वारा छेड़ा गया, तो मैं आपकी बेटी और बहू को आपके घर से बाहर लाऊंगा और उसके साथ बलात्कार करूंगा.’
इस घटना से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह चार पुलिसकर्मियों के साथ नजर आते हैं और उनमें से तीन एक ही वाहन में महंत के साथ हैं, जब वह नफरती भाषण दे रहे होते हैं.
महंत के बयान की कड़ी आलोचना हुई थी और पुलिस द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के कुछ घंटों बाद महंत का माफी मांगने का वीडियो भी सामने आया था.
इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी तीखी टिप्पणी की थी और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा था कि पुलिस इस तरह की टिप्पणियों के लिए मूकदर्शक नहीं हो सकती.
पुलिस ने सीतापुर के खैराबाद के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासी आश्रम के बजरंग मुनि दास के खिलाफ उनके अपमानजनक बयान और अभद्र भाषा के लिए 8 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किया था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)