जुमे की नमाज़ पर प्रतिबंध की मांग करने वाली हिंदू महासभा की नेता के ख़िलाफ़ केस दर्ज

अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कथित तौर पर खून से पत्र लिखकर शुक्रवार की नमाज़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. उनका कहना है कि जुमे की सामूहिक नमाज़ देश में शांति के लिए ख़तरा है.

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पूजा शकुन पांडे. (फोटो: सोशल मीडिया)

अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कथित तौर पर खून से पत्र लिखकर शुक्रवार की नमाज़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. उनका कहना है कि जुमे की सामूहिक नमाज़ देश में शांति के लिए ख़तरा है.

पूजा शकुन पांडे. (फोटो: सोशल मीडिया)

अलीगढ़: अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे की कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने सोमवार को एक बयान में बताया कि उनकी विवादास्पद टिप्पणी के संबंध में सोमवार को गांधी पार्क थाने में एक मामला दर्ज किया गया.

गौरतलब है कि पांडे ने पांच जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर ‘शुक्रवार की नमाज पर प्रतिबंध लगाने’ की मांग की थी और पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि सामूहिक जुमे की नमाज देश में शांति के लिए खतरा है. उक्त पत्र उन्होंने खून से लिखा था.

उन्होंने पत्र में लिखा था, ‘शुक्रवार प्रार्थना का दिन नहीं है. इसके बजाय, यह आतंकवाद का दिन है. मुसलमानों द्वारा शुक्रवार की सभाएं पूजा के लिए नहीं, बल्कि गैर-मुसलमानों के नरसंहार, लूट, आगजनी और यौन उत्पीड़न के लिए होती हैं.’

उन्होंने पत्र में मांग की थी कि शुक्रवार को छोटी मस्जिदों में मुसलमानों का प्रवेश 10 व्यक्ति तक सीमित किया जाए, जबकि बड़ी मस्जिदों में केवल 25 मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति हो.

साथ ही, उनकी मांग थी कि ‘सामूहिक नमाज तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित हो और जिन मस्जिदों में शुक्रवार को दंगे या साजिश होती हैं, उन्हें बुलडोजर से गिरा दिया जाना चाहिए.’

अपर सिटी मजिस्ट्रेट कुंवर बहादुर सिंह ने सोमवार को पांडे को एक नोटिस भेजकर उनसे मामले पर सफाई मांगी थी और कहा था कि वह भड़काऊ बयान से लोगों को उकसा रही हैं.

द क्विंट के मुताबिक,एसपी नैथानी ने बताया कि पूजा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 1539(ए), 153(बी), 295(ए), 298 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पूजा को साध्वी अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है और वे अपने विवादित बयानों को लेकर जानी जाती हैं. अप्रैल 2020 में उन पर दिल्ली के तब्लीगी जमात मरकज के बारे में भड़काऊ बयान देने के चलते मामला दर्ज किया गया था.

पिछले साल दिसंबर में हरिद्वार की धर्म संसद में नफरती भाषण (हेट स्पीच) देने के चलते भी उन पर मामला दर्ज है.

इससे पहले फरवरी 2019 में पांडे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था. तब उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के दृश्य को दोहराकर नाथूराम गोडसे का महिमामंडन किया था. उन्होंने महात्मा गांधी के पुतले में गोली मारते हुए गोडसे के समर्थन में नारे लगाए थे.

इसी साल मई में पांडे ने वीडी सावरकर की जयंती पर नाबालिग लड़कियों को चाकू बांटे थे.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)