उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में इत्तिहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर बीते 19 जून आयोजित कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के शामिल होने पर आयोजकों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया गया है. इधर पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर कोलकाता के एक थाने में दर्ज मामले में निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा पेश नहीं हुईं.
बरेली: इत्तिहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर भाजपा नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को आयोजित ‘यौम-ए-दुरूद’ कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के शामिल होने पर आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
बरेली के नगर मजिस्ट्रेट राजीव पांडेय ने सोमवार को बताया कि रविवार (19 जून) शाम शहर के इस्लामिया कॉलेज के मैदान में यौम-ए-दुरूद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, प्रशासन ने इसमें सिर्फ डेढ़ हजार लोगों को ही शामिल करने की इजाजत दी थी, लेकिन 10 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी. पांडेय ने कहा कि यह धारा 144 का उल्लंघन है.
पांडेय ने बताया कि काउंसिल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फरहत और महानगर अध्यक्ष मकदूम बेग ने कार्यक्रम के आयोजन की जिला प्रशासन से इजाजत मांगी थी, इसलिए इन्हीं दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रविवार देर रात थाना कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 में मुकदमा दर्ज कराया गया.
‘यौम-ए-दुरूद’ का आयोजन पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा से निलंबित की गई तत्कालीन पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के समर्थन में किया गया था.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा खां ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए उनकी ओर से पहले 10 जून और फिर 17 जून का आह्वान किया गया था, लेकिन दोनों शुक्रवार होने के कारण रविवार को आयोजित किया गया.
खां एक भारतीय राजनीतिज्ञ और इस्लामी मौलवी हैं. वह सुन्नी मुसलमानों के बरेलवी संप्रदाय के धार्मिक नेता और राजनीतिक दल इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद के संस्थापक हैं.
खान ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन द्वारा कड़े बंदोबस्त किए गए थे.
उन्होंने कहा, ‘इतनी भीड़ कहां से आई, हमें नहीं मालूम. हमने तो पहले ही इत्तला कर दी थी कि 1500 लोगों की ही अनुमति है. शायद आसपास के लोग आ गए होंगे. हमारे मंच पर 1500 से ज्यादा लोग नहीं थे.’
मालूम हो कि निलंबित भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने टीवी पर एक बहस के दौरान वह टिप्पणी की थी. चर्चा ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर हो रही थी.
पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी के लिए भाजपा ने बीते पांच जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित और दिल्ली इकाई के प्रवक्ता नवीन जिंदल को निष्कासित कर दिया था. उनकी टिप्पणियों का कतर, ईरान और कुवैत समेत खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों ने विरोध किया है.
निलंबित भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग पर बीते 10 जून को देश भर के कई शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन हुए थे.
झारखंड की राजधानी रांची में हिंसक प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और और सहारनपुर समेत कई जिलों तथा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था. श्रीनगर में बंद के अलावा दिल्ली और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे.
कोलकाता में पुलिस थाने में पेश नहीं हुईं नूपुर शर्मा
कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा कोलकाता में सोमवार को नारकेलडांगा पुलिस थाने में पेश नहीं हुईं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
पैगंबर मोहम्मद पर शर्मा द्वारा दिए गए बयान पर एक स्थानीय व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस थाने ने उन्हें पेश होने के लिए नोटिस भेजा था.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शर्मा ने अपने ऊपर संभावित हमला होने का हवाला देते हुए एक ईमेल भेजा और पेश होने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा.
अधिकारी ने कहा, ‘नूपुर शर्मा ने हमें ईमेल लिखकर सूचित किया कि वह आज (सोमवार) नारकेलडांगा पुलिस थाने में पेश नहीं हो सकतीं. ईमेल में उन्होंने कहा कि उन पर हमला हो सकता है इसलिए वह पेश नहीं हो सकतीं. उन्होंने हमारे अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कम से कम चार सप्ताह का समय मांगा है.’
इस बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शर्मा के विवादास्पद बयान के विरुद्ध विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर कहा कि देश के माहौल को खराब करने के लिए भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं.
शर्मा के बयान की निंदा करते हुए सदन में प्रस्ताव पारित किया गया.
गौरतलब है कि बीते 17 जून को मुंबई पुलिस ने कहा था कि नूपुर शर्मा लापता है. समन देने के लिए दिल्ली गई मुंबई पुलिस की एक टीम उन्हें नहीं ढूंढ पाई थी.
नूपुर शर्मा के खिलाफ 28 मई को रजा अकादमी के संयुक्त सचिव इरफान शेख की शिकायत पर दक्षिण मुंबई के पायधुनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
यह एफआईआर एक टीवी चैनल पर परिचर्चा के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणी के लिए दर्ज की गई थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था. शर्मा को बयान दर्ज कराने के लिए 25 जून को दिन में 11 बजे पायधुनी थाने में पेश होने के लिए कहा गया है.
इससे पहले महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस ने नूपुर शर्मा को इस मामले में तलब कर बीते 15 जून को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था.
पुलिस ने बताया था कि रजा अकादमी के एक प्रतिनिधि द्वारा 30 मई को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद भिवंडी पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने बताया था कि उसने नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है.
इससे पहले ठाणे में मुंब्रा पुलिस ने नूपुर शर्मा को 22 जून को उनके सामने पेश होकर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था.
इस महीने की शुरुआत में भाजपा की तत्कालीन प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ पुणे के कोढवा पुलिस थाने में भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी. पैंगबर के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)