दस साल पहले आधार बनवाने वाले लोग अपनी सूचनाएं अपडेट कराएं: यूआईडीएआईई

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआईई) की ओर से कहा गया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है, ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो.

(इलस्ट्रेशनः द वायर)

भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआईई) की ओर से कहा गया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है, ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो.

(इलस्ट्रेशनः द वायर)

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआईई) ने मंगलवार को उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अद्यतन (अपडेट) कराने का आग्रह किया, जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है.

यूआईडीएआईई ने राजधानी दिल्ली में जारी एक बयान में यह आग्रह किया.

यूआईडीएआईई ने कहा, ‘ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था एवं उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है.’

निकाय ने कहा कि यूआईडीएआईई ने इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है और आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है. यह सुविधा ऑनलाइन भी प्राप्त की जा सकती है.

बयान में कहा गया है कि इन 10 सालों के दौरान, आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है और आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है.

यूआईडीएआईई ने कहा कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है, ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो.

उल्लेखनीय है कि यूआईडीएआईई एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्‍थापना आधार कानून, 2016 के तहत 12 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई थी. इसकी स्‍थापना भारत के सभी निवासियों को ‘आधार’ नामक विशिष्‍ट पहचान संख्‍या (यूआईडी) जारी करने के उद्देश्‍य से की गई थी, ताकि दोहरी एवं फर्जी पहचान को समाप्‍त किया जा सके.