माकपा नेता मोहम्मद सलीम की शिकायत पर अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद परेश रावल के ख़िलाफ़ कोलकाता पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. उन्होंने दावा किया कि रावल ने बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, बंगाली और मछली से गैस सिलेंडर को जोड़कर बंगालियों का अप्रिय संदर्भ दिया था.
कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने बंगालियों पर अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद परेश रावल की हालिया टिप्पणियों को लेकर उन्हें मंगलवार (छह दिसंबर) को समन जारी किया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि 67 वर्षीय अभिनेता को गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान की गईं टिप्पणियों के संबंध में पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को तालतला पुलिस थाने में तलब किया गया है.
अधिकारी ने कहा, ‘हमने 12 दिसंबर को उन्हें तालतला पुलिस थाने में पेश होने के लिए समन भेजा है. यह ‘बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे’ टिप्पणी करने के संबंध में है. उनसे पूछताछ की जाएगी.’
रावल ने बीते 29 नवंबर को वलसाड जिले में भारतीय जनता पार्टी की रैली में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया था, जो एक भावनात्मक चुनावी मुद्दा है.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद रावल ने गुजरात में एक चुनाव रैली में कहा था, ‘रसोई गैस सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन उनकी कीमत कम हो जाएगी. लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी आपके आसपास रहने लग जाएंगे जैसा कि दिल्ली में रहते हैं? आप रसोई गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे?’
हालांकि, रावल ने सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी.
कोलकाता पुलिस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम की शिकायत पर परेश रावल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
माकपा नेता ने आरोप लगाया था कि सार्वजनिक तौर पर इस तरह के भाषण दंगे भड़काने और देश भर में बंगाली समुदाय और अन्य समुदायों के बीच सद्भाव को नष्ट करने तथा सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए दिए गए हैं.
माकपा नेता ने तलतला पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर एक वीडियो देखा है, जिसमें अभिनेता ऐसा भाषण दे रहे हैं, जो बंगाली समुदाय के खिलाफ नफरत की भावना को भड़का सकता है.
उन्होंने दावा किया कि परेश रावल ने बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, बंगाली और मछली से गैस सिलेंडर को जोड़कर बंगालियों का अप्रिय संदर्भ दिया था.
इसके बाद कोलकाता ने रावल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (दंगे की मंशा से उकसाना), धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), धारा 153बी (भाषाई या नस्लीय समूहों के अधिकारों का खंडन करना) और धारा 504 (शांति भंग करने की मंशा से जान-बूझकर अपमान करना) समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)