एमपी: युवती से मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी के घर को बुलडोज़र से गिराया गया

मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय आरोपी युवक ने विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. ड्राइवर के रूप में काम करने वाले आरोपी को मिर्ज़ापुर से गिरफ़्तार किया गया है. उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है.

सोशल मीडिया पर अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद आरोपी के घर को तोड़ दिया गया है. (फोटो: सोशल मीडिया वीडियो स्क्रीनग्रैब)

मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले का मामला. पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय आरोपी युवक ने विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. ड्राइवर के रूप में काम करने वाले आरोपी को मिर्ज़ापुर से गिरफ़्तार किया गया है. उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रशासन ने कैंसिल कर दिया है.

सोशल मीडिया पर अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद आरोपी के घर को तोड़ दिया गया. (फोटो: वीडियोग्रैब)

रीवा: सोशल मीडिया पर एक युवती के साथ बेरहमी के साथ मारपीट का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रहने वाले युवक के घर को प्रशासन ने गिरवा दिया है.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) नवनीत भसीन ने कहा कि ड्राइवर के रूप में काम करने वाले आरोपी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसके घर को बुलडोजर से गिराने का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, ‘मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा.’

चौहान ने कहा कि सरकार ने आरोपी पंकज त्रिपाठी का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया है. घर जिले के मऊगंज क्षेत्र के ढेरा गांव में था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच थाना प्रभारी को भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है.

पुलिस के अनुसार, 24 वर्षीय पंकज त्रिपाठी ने विवाद के बाद कथित तौर पर अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका के साथ मारपीट की. वीडियो में युवती आरोपी से शादी करने के लिए कहती नजर आ रही है. वह आरोपी शुरू में चिढ़ता है और फिर युवती को जमीन पर गिराकर उसके चेहरे पर बार-बार लात और थप्पड़ मारने लगता है.

यह घटना बुधवार (21 दिसंबर) को हुई बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है.

अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) नवीन दुबे ने कहा कि युवती उन्हें घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन उसने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया. हालांकि आरोपी को आईपीसी की धारा 151 (सार्वजनिक शांति भंग करना) के तहत हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया.

उन्होंने कहा कि जब घटना का वीडियो सामने आया, तो आरोपी के खिलाफ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया.

दुबे ने बताया कि युवती ने वीडियो बनाने और प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.