सरकार ने कहा कि ज़ब्त किए गए खिलौनों में स्थानीय स्तर पर निर्मित के साथ आयातित खिलौने भी हैं. कुछ खिलौनों में अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) निशान नहीं था तो कुछ की लाइसेंस संख्या फ़र्ज़ी थी. इसके अलावा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को खिलौनों में गुणवत्ता नियंत्रण के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा कि बीते एक माह के दौरान देशभर में ‘हैमलीज’ और ‘आर्चीज’ समेत प्रमुख खुदरा स्टोरों से उसने ऐसे 18,600 खिलौने जब्त किए हैं, जिन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निशान नहीं था और जिनके लिए फर्जी लाइसेंस का इस्तेमाल किया गया. ये खिलौने देशभर में मॉल और हवाई अड्डों पर स्थित स्टोरों से जब्त किए गए हैं.
इस बीच केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने तीन प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों- अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को खिलौनों में गुणवत्ता नियंत्रण के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए हैं.
केंद्र सरकार ने एक जनवरी, 2021 से खिलौनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के सुरक्षा नियमों के अनुपालन को अनिवार्य कर दिया है.
ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमें घरेलू विनिर्माताओं से शिकायतें मिली थीं कि ऐसे खिलौनों की बिक्री की जा रही है, जो बीआईएस मानकों पर खरे नहीं उतरते. हमने बीते एक महीने में 44 छापे मारे और प्रमुख खुदरा स्टोरों से 18,600 खिलौने जब्त किए.’
उन्होंने कहा कि जब्त किए गए खिलौनों में स्थानीय स्तर पर निर्मित के साथ-साथ आयातित खिलौने भी हैं. कुछ खिलौनों में अनिवार्य बीआईएस निशान नहीं था तो कुछ की लाइसेंस संख्या फर्जी थी. कुछ खिलौने अन्य देशों में बने थे.
तिवारी ने बताया ये छापेमारी देशभर के मॉल और प्रमुख हवाई अड्डों पर ‘हैमलीज’, ‘आर्चीज’, ‘डब्ल्यूएच स्मिथ’, ‘किड्ज जोन’ और ‘कोकोकार्ट’ के स्टोर समेत कई खुदरा दुकानों पर की गई थी.
बीआईएस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, ये खिलौने नई दिल्ली हवाई अड्डे टर्मिनल एक और दो, कोलकाता, रांची, नोएडा तथा एसएएस नगर (पंजाब) पर स्थित ‘हैमलीज’ स्टोर से जब्त किए गए.
इसके अलावा गाजियाबाद के पैसिफिक मॉल, हैदराबाद और दिल्ली हवाई अड्डे पर ‘डब्ल्यूएच स्मिथ स्टोर’, मुंबई और गुजरात हवाई अड्डों पर ‘कोकोकार्ट स्टोर’ तथा चेन्नई हवाई अड्डे पर ‘टियारा टॉयज जोन’ से जब्त किए गए हैं.
तिवारी ने कहा कि बीआईएस कानून के तहत खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि बीआईएस ने देशभर में खिलौनों की दुकानों पर चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से निगरानी की योजना बनाई है. पहले चरण में हवाई अड्डों और मॉल में स्थित बड़े खुदरा विक्रेताओं पर नजर रखी गई. वहीं दूसरे चरण में छोटे दुकानदारों और विनिर्माताओं पर ध्यान दिया जाएगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गुणवत्ता मानदंडों के उल्लंघन के लिए खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत शुरुआती जुर्माना 1 लाख रुपये से लेकर अधिकतम कारावास तक का प्रावधान है.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) भी खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नजर रख रहा है.
उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए की प्रमुख निधि खरे ने कहा, ‘बीआईएस गुणवत्ता प्रमाणन के बगैर खिलौनों की बिक्री करने के लिए हमने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस जारी किए हैं.’
भारत में बिकने वाले खिलौनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के आगे के कदमों के बारे में उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सीमा शुल्क अधिकारियों समेत एक संयुक्त समूह का गठन किया जाएगा, जो आयातित खिलौनों पर नजर रखेगा और देखेगा कि वे भारतीय मानक के अनुरूप हैं या नहीं.
सिंह ने कहा कि इससे ऐसे खिलौनों को घरेलू बाजार में आने ही नहीं दिया जाएगा, जो भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)