एमपी: बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ‘लव जिहाद’ के आरोप में घर में घुसकर मुस्लिम पुरुषों को पीटा

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का मामला. एक हिंदू महिला अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में अपना जन्मदिन मना रही थी, जब कथित तौर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां धावा बोल दिया. कार्यकर्ता मुस्लिम युवकों को पीटने के बाद उन्हें थाने ले गई, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

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Patna: Police personnel deployed during a raid by National Investigation Agency (NIA) officials in connection with the Popular Front of India (PFI) case, at Phulwari Sharif area in Patna, Tuesday, Oct. 18, 2022. (PTI Photo)(PTI10_18_2022_000148B)

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का मामला. एक हिंदू महिला अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में अपना जन्मदिन मना रही थी, जब कथित तौर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहां धावा बोल दिया. कार्यकर्ता मुस्लिम युवकों को पीटने के बाद उन्हें थाने ले गई, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: हिंदुत्ववादी समूह बजरंग दल के नेतृत्व में 100 से अधिक लोगों की भीड़ द्वारा कथित तौर पर एक पार्टी में घुसकर ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाते हुए, पांच मुस्लिम पुरुषों की पिटाई करने का मामला सामने आया है. घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है.

‘लव जिहाद’ हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा प्रचलित एक शब्द है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि इसके तहत मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं से शादी करने और धर्मांतरण की साजिश में शामिल हैं.

सरकार का कहना है कि उसके पास ऐसी घटनाओं का कोई आंकड़ा नहीं है. जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून लाए गए हैं, उन पर अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुषों को निशाना बनाने और महिलाओं की पसंद के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है.

द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार, भीड़ एक निजी फ्लैट में घुस गई, जहां एक हिंदू महिला अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी. बजरंग दल के एक स्थानीय नेता ने बताया कि वे अपार्टमेंट में पांच मुस्लिम पुरुषों और दो हिंदू महिलाओं के होने की बात सुनकर इसका ‘पता लगाने’ के लिए गए थे.

भीड़ ने मुस्लिम पुरुषों की पिटाई की, उसके बाद उन्हें इंदौर के एमआईजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन ले गई. यहां पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 151 (पांच या अधिक व्यक्तियों की कोई भी सभा जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो) के तहत मुस्लिम पुरुषों को हिरासत में ले लिया.

घटना 22 जनवरी की बताई जा रही है.

मामले में हिंदुत्ववादी संगठन के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, वहीं मुस्लिम पुरुषों को जेल से रिहा नहीं किया गया है.

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