जुनैद-नासिर की हत्या के विरोध के बाद हरियाणा सरकार ने नूंह ज़िले में इंटरनेट बंद किया

हरियाणा सरकार ने जुनैद और नासिर के लिए न्याय की मांग को लेकर फ़िरोज़पुर झिरका इलाके में विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद रविवार को नूंह ज़िले में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस सेवाओं और डोंगल आधारित सभी इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया. गोतस्करी के आरोप में दोनों मुस्लिम युवकों को ज़िंदा जला दिया गया था.

हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में प्रदर्शनकारी जुनैद और नासिर के परिवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए. (फोटो: याकूत अली/द वायर)

हरियाणा सरकार ने जुनैद और नासिर के लिए न्याय की मांग को लेकर फ़िरोज़पुर झिरका इलाके में विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद रविवार को नूंह ज़िले में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस सेवाओं और डोंगल आधारित सभी इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया. गोतस्करी के आरोप में दोनों मुस्लिम युवकों को ज़िंदा जला दिया गया था.

जुनैद और नासिर के परिवारों के लिए न्याय की मांग पर हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में हुआ प्रदर्शन. (फोटो: याकूत अली/द वायर)

नई दिल्ली: हरियाणा सरकार ने जुनैद और नासिर के लिए न्याय की मांग को लेकर फिरोजपुर झिरका इलाके में विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद रविवार को नूंह जिले में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस सेवाओं और डोंगल आधारित सभी इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया.

राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमीका गांव के निवासी- जुनैद और नासिर 14 फरवरी की सुबह अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए बोलेरो कार से घर से निकले थे और कभी नहीं लौटे. उनके परिवारों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के सदस्यों ने जुनैद और नासिर की हत्या कर दी. उनके जले हुए शव एक दिन बाद 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में मिले थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए दावा किया कि नूंह में ‘सांप्रदायिक तनाव, बाधा या लोगों को चोट, मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा, सार्वजनिक शांति भंग होने का एक संभावित कारण है’.

आदेश में दावा किया गया है कि ‘संबंधित अधिकारियों’ ने कहा है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता है.

इसमें कहा गया है कि यह निलंबन आदेश 28 फरवरी (मंगलवार) की रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा.

इस आदेश पर हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन. प्रसाद का कहना है कि यह नूंह के क्षेत्राधिकार में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है.

यह निलंबन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 और दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकालीन या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के साथ लागू होगा.

इन हत्याओं की जांच में हरियाणा पुलिस की भूमिका पर बार-बार सवाल उठते रहे हैं.

एक दिन पहले, द वायर ने रिपोर्ट किया था कि कैसे जुनैद और नासिर हत्याकांड के तार एक सफेद रंग की एक स्कॉर्पियो कार से जुड़े हैं, जिसका इस्तेमाल अतीत में अपहरण और हिंसक गतिविधियों के लिए किया गया है. कार को ऑनलाइन ओनरशिप वेबसाइटों में भी हरियाणा सरकार से संबंधित के रूप में सूचीबद्ध किया गया था.

पुलिस ने उस स्कॉर्पियो कार को बरामद कर लिया है, जिससे आरोपी कथित रूप से जुनैद और नासिर को राजस्थान के भिवानी ले गए थे, जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था. राजस्थान पुलिस के मुताबिक कार की सीट पर खून के निशान भी मिले हैं.

बजरंग दल के नेता और हरियाणा सरकार की गोरक्षा टास्क फोर्स के सदस्य मोनू मानेसर इस मामले के आरोपियों में से एक हैं.

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