मध्य प्रदेश: बच्चों को बाइबिल पढ़ाने और चर्च ले जाने के आरोप में स्कूल प्रिंसिपल पर केस दर्ज

मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले का मामला. पुलिस ने इस संबंध में छात्रावास अधीक्षक को भी गिरफ़्तार किया है. स्थानीय बाल कल्याण समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.

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(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले का मामला. पुलिस ने इस संबंध में छात्रावास अधीक्षक को भी गिरफ़्तार किया है. स्थानीय बाल कल्याण समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ बीते शुक्रवार को कथित रूप से छात्रों को बाइबिल पढ़ाने और उन्हें चर्च ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी योगेश पराशर की एक रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जब उनकी टीम ने मं​डला में मवई पुलिस थाना क्षेत्र के घोरेघाट पंचायत क्षेत्र में सेंट जोसेफ स्कूल का दौरा किया था.

उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान स्कूल के प्रिंसिपल फादर जीबी सेबेस्टियन और छात्रावास अधीक्षक कुंवर सिंह के रूप में हुई है.

मवई थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया ने बताया, ‘कुंवर सिंह को बीते गुरुवार (9 मार्च) को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सेबेस्टियन फरार हैं. हमने सिंह की रिमांड के लिए अर्जी दायर की है, लेकिन अदालत ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है.’

उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति के सदस्य ओंकार सिंह और अनुराग पांडेय ने 4 मार्च को स्कूल के छात्रावास का औचक दौरा किया था और कथित तौर पर बच्चों को बाइबल पढ़ाते और चर्च ले जाने का आरोप लगाया है.

सि​सोदिया ने कहा कि इसके बाद मामले की सूचना किशोर न्याय बोर्ड को दी गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), किशोर न्याय अधिनियम, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.