कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरोप लगाया था कि 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा चलाते हैं. इसे लेकर एक आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल के ख़िलाफ़ अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. अदालत ने सुनवाई की तारीख़ 12 अप्रैल तय की है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता ने संगठन को ‘21वीं सदी का कौरव’ बताने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हरिद्वार की एक अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने आरएसएस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत अदालत में परिवाद दायर किया है.
कांग्रेस नेता ने इस साल नौ जनवरी को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आरोप लगाया था, ‘21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा चलाते हैं. उनके साथ देश के दो से तीन सबसे अमीर लोग खड़े हैं.’
राहुल ने कहा था, ‘कौरव कौन थे? 21वीं सदी के कौरव के बारे में बता देता हूं. 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं. उनके साइड में उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति खड़े हैं.’
उन्होंने यह भी कहा था, ‘क्या पांडवों ने किसी गरीब आदमी के खिलाफ अपराध किया था? क्या पांडवों ने नोटबंदी की थी क्या, गलत जीएसटी लागू किया था क्या? क्या उन्होंने कभी ऐसा किया? कभी नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, कृषि कानून इस जमीन के तपस्वियों से चोरी करने का एक तरीका है.’
न्यायाधीश शिव सिंह ने वादी को 12 अप्रैल 2023 को अग्रिम सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा है.
एएनआई से बात करते हुए कमल भदौरिया के वकील ने कहा, ‘राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना 21वीं सदी के कौरवों से की है. यह उनका अभद्र भाषण है, जो उनकी मानसिकता को प्रकट करता है. आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि जब भी देश में कोई आपदा आती है, यह मदद के लिए आगे आया है.’
वकील अरुण भदौरिया के मुताबिक इस मामले पर सुनवाई 12 अप्रैल को होनी तय है.
उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. सुनवाई 12 अप्रैल को है. राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि आरएसएस 21वीं सदी का कौरव है.’
मालूम हो कि बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी.
राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को केस दर्ज कराया गया था. उन्होंने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के समय एक रैली में राहुल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी.
राहुल गांधी ने कथित तौर पर रैली के दौरान कहा था, ‘सभी चोर, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी, उनके नाम में मोदी क्यों है.’
दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद 24 मार्च को राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया. लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया था कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
गांधी को सजा सुनाए जाने और अयोग्य घोषित करने के बाद विपक्षी दलों ने संसद के भीतर और बाहर, बिहार सहित राज्य विधानसभाओं में जोरदार विरोध किया. गांधी को दिल्ली में अपना बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया है.