स्टैंड-अप कॉमेडियन और ब्लॉगर यश राठी के ख़िलाफ़ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भगवान राम के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर केस दर्ज कराया गया है. हिंदुत्ववादी संगठन भैरव वाहिनी की राज्य इकाई के अध्यक्ष ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी थी.
देहरादून: स्टैंड-अप कॉमेडियन और ब्लॉगर यश राठी के खिलाफ एक कार्यक्रम में भगवान राम के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेम नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईआर में कहा गया है कि राठी ने 8 मार्च को नंदा की चौकी स्थित शीला फार्म में आयोजित ‘यूथ फॉर यू’ कार्यक्रम में अपने प्रदर्शन के दौरान यह टिप्पणी की थी.
मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
प्रेम नगर थाने के एसएचओ पीडी भट्ट ने कहा, ‘8 मार्च को एक कार्यक्रम में टिप्पणी करने के लिए स्टैंड-अप कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बीते सोमवार (10 अप्रैल) को एफआईआर आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दर्ज की गई है.
एसएचओ ने कहा कि एक हिंदुत्ववादी संगठन भैरव वाहिनी की राज्य इकाई के अध्यक्ष होने का दावा करने वाले सागर जायसवाल इस मामले में शिकायतकर्ता हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जायसवाल ने आरोप लगाया कि राठी ने भगवान राम पर ‘अत्यधिक निंदनीय टिप्पणी‘ करके उनका मजाक उड़ाया था.
उन्होंने कहा, ‘हमें शहर के प्रेम नगर इलाके में एक फार्म हाउस में आयोजित कॉमेडी कार्यक्रम का एक वीडियो मिला, जिसमें उन्हें (राठी) भगवान राम के समुद्र पार करने के बारे में मजाक उड़ाते हुए देखा जा सकता है. हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है.’
समूह ने फार्म हाउस के प्रबंधन और कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है. शिकायत से पहले विभिन्न हिंदुत्व संगठनों के कई सदस्यों ने कथित बयान के खिलाफ कार्यक्रम स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया.
मालूम हो कि जनवरी 2021 में स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के बेटे एकलव्य सिंह गौर की शिकायत के बाद धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था.
एक जनवरी 2021 को इंदौर पुलिस ने फारूकी और पांच अन्य- नलिन यादव, एडविन एंथनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलिन यादव को गिरफ्तार किया था.
भाजपा नेता के बेटे ने दावा किया था कि उन्होंने इंदौर में फारूकी को उनके शो की रिहर्सल के दौरान हिंदू देवताओं और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर अभद्र बातें करते सुना था, लेकिन अपने इस दावे को लेकर वह कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके थे.
इस मामले में फारूकी और अन्य को एक महीने तक जेल में रहना पड़ा था और फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.