दिल्ली पुलिस प्रमुख ने एफ़आईआर में जटिल उर्दू या फ़ारसी शब्दों का इस्तेमाल न करने का आदेश दिया

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर पुलिस कर्मचारियों को एफ़आईआर, डायरी या चार्जशीट दर्ज करते समय जटिल उर्दू और फ़ारसी शब्दों की जगह सरल शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा है. कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर पुलिस कर्मचारियों को एफ़आईआर, डायरी या चार्जशीट दर्ज करते समय जटिल उर्दू और फ़ारसी शब्दों की जगह सरल शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा है. कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर पुलिस कर्मचारियों को एफआईआर, डायरी या चार्जशीट दर्ज करते समय जटिल उर्दू और फारसी शब्दों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस प्रमुख ने पुलिसकर्मियों को सरल शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहा है, जो शिकायतकर्ता और इसमें शामिल सभी पक्षों को आसानी से समझ में आ जाए. विभाग द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में सरल विकल्पों के साथ 383 जटिल शब्दों की सूची तैयार कर अधिकारियों को दी गई है.

वर्ष 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने पुलिस को जटिल उर्दू और फारसी शब्दों का उपयोग करने से बचने का निर्देश दिया था. एफआईआर और चार्जशीट में हर दिन इस्तेमाल होने वाले जटिल शब्दों पर निशाना साधते हुए अदालत ने कहा था कि पुलिस अधिकारी बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए काम करते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो उर्दू, हिंदी या फारसी में डॉक्टरेट करते हैं.

अदालत में रोजनामचा, सरेदस्त सूरत, मजरूब और मुलकी जैसे शब्दों पर प्रकाश डाला गया था.

मंगलवार (11 अप्रैल) को पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने एक आदेश जारी कर कहा कि पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया और सभी डीसीपी और जांच इकाइयों को एक सूची भेजी गई है, जिसमें फारसी और उर्दू के शब्द थे जो आमतौर पर कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाते थे.

आदेश में कहा गया है, ‘उपरोक्त निर्देश जारी करने के बावजूद यह देखा गया है कि इसका अनुपालन संतोषजनक नहीं है. जांच अधिकारियों द्वारा आज भी एफआईआर के साथ-साथ डायरी सूची और चार्जशीट आदि तैयार करते समय पुरातन उर्दू/फारसी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. इस परिपत्र के अनुपालन की निगरानी न केवल पुलिस थाना स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए. उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.’

थाना और जिला स्तर पर कार्यरत पुलिस को एफआईआर में सरल शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने को कहा गया है. आदेश सभी विशेष कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नरों, जॉइंट कमिश्नरों, एसीपी और पुलिस मुख्यालय के निरीक्षकों और आईजीआई एयरपोर्ट, रेलवे, स्पेशल सेल आदि सहित जिला इकाइयों को भेजा गया है.