महाराष्ट्र: मवेशी ले जा रहे युवक की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में छह लोग गिरफ़्तार

महाराष्ट्र के नासिक ज़िले का मामला. भिवंडी निवासी 23 वर्षीय लुकमान सुलेमान अंसारी और दो अन्य बीते 8 जून को कुछ मवेशियों को ले जा रहे थे, जब भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था. अंसारी का शव 10 जून को बरामद किया गया. आरोपियों के कथित तौर पर राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े होने की जानकारी मिली है.

(फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

महाराष्ट्र के नासिक ज़िले का मामला. भिवंडी निवासी 23 वर्षीय लुकमान सुलेमान अंसारी और दो अन्य बीते 8 जून को कुछ मवेशियों को ले जा रहे थे, जब भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था. अंसारी का शव 10 जून को बरामद किया गया. आरोपियों के कथित तौर पर राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़े होने की जानकारी मिली है.

(फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के नासिक में अवैध मवेशी ले जाने के संदेह में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में कथित रूप से राष्ट्रीय बजरंग दल के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.

मृतक की पहचान भिवंडी के पडघा निवासी 23 वर्षीय लुकमान सुलेमान अंसारी के रूप में हुई. उनका शव बीते 10 जून को मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मिला था.

द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लुकमान दो अन्य लोगों पप्पू अतीक पड्डी (36 वर्ष) और अकील गुलाम गावंडी (25 वर्ष) के साथ कारेगांव जिले से दो गाय, एक बैल और एक बछड़ा लेकर जा रहे थे. रास्ते में वे एक जगह पानी पीने के लिए रुके थे, जब गोरक्षकों को इस बात की जानकारी मिली और वे वहां पहुंच गए.

घटना बीते 8 जून की है.

अकील के मुताबिक, राष्ट्रीय बजरंग दल सदस्यों ने उन्हें पकड़ने के बाद बांस के डंडे से मारना शुरू किया और पैसे की मांग की, लेकिन वह भागने में सफल रहे. हालांकि, लुकमान और पप्पू को सदस्य एक निजी कार में ले गए. पप्पू ने कहा कि उन्हें सिर पर चोट लगी और वह बेहोश हो गए. वह एक दिन के लिए अस्पताल में थे.

इगतपुरी पुलिस ने 11 जून को छह आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन पर हत्या का आरोप लगाया. उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से 17 जून तक के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

जांच अधिकारी ने कहा, ‘आरोपियों को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया, जांच अभी भी चल रही है और हम उनके खिलाफ और आरोप जोड़ सकते हैं. लुकमान अंसारी के शरीर पर निशान हैं, जो इशारा करते हैं कि उसे घसीटा गया होगा. हमें अभी तक नहीं पता है कि वे वैध या अवैध मवेशी ले जा रहे थे.’

आरोपियों की पहचान प्रदीप अधोले उर्फ पप्पू, भास्कर भगत, चेतन सोमावने, विजय भागाडे, रूपेश जोशी और शेखर गायकवाड़ के रूप में हुई. जो राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य हैं. इस संगठन की ​स्थापना अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया द्वारा की गई है.

इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, इन आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और दंगा करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने अवैध परिवहन और गाय-बैल की खरीद के लिए पप्पू अतीक पड्डी और लुकमान सुलेमान अंसारी के खिलाफ महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.