मध्य प्रदेश: मुस्लिम युवक की पिटाई और पैर चाटने पर मजबूर करने के आरोप में चार के ख़िलाफ़ केस

मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि एक 17 वर्षीय नाबालिग और तीन अन्य लोगों ने एक लड़ाई का बदला लेने के लिए 19 वर्षीय मुस्लिम युवक का अपहरण कर लिया था. इसके बाद चलती कार में उनकी चप्पल से पिटाई की गई और नाबालिग आरोपी का पैर चाटने को मजबूर किया गया.

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(प्रतीकात्मक फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि एक 17 वर्षीय नाबालिग और तीन अन्य लोगों ने एक लड़ाई का बदला लेने के लिए 19 वर्षीय मुस्लिम युवक का अपहरण कर लिया था. इसके बाद चलती कार में उनकी चप्पल से पिटाई की गई और नाबालिग आरोपी का पैर चाटने को मजबूर किया गया.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक 19 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति के अपहरण और उस पर हमला करने के मामले में बीते शनिवार को तीन लोगों और एक 17 वर्षीय लड़के के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने बताया कि इनमें से एक आरोपी ने पीड़ित युवक को अपने पैर चाटने के लिए मजबूर किया था.

ग्वालियर के पुलिस अधीधक एसपी राजेश चंदेल ने बताया कि नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया गया है और दो अन्य की​ गिरफ्तारी हो चुकी है. चौथे आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश जारी है.

हिंदुस्तान टाइम्स की ​एक रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना पिछले महीने एक चलती गाड़ी के अंदर हुई थी, लेकिन घटना के दो कथित वीडियो शुक्रवार (7 जुलाई) को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला संज्ञान में आया.

एसपी चंदेल ने बताया, ‘एक 17 वर्षीय नाबालिग और तीन अन्य – सुदीप गुर्जर, तेजेंद्र गुर्जर और अमित गुर्जर – ने अपने भाई के साथ हुई लड़ाई का बदला लेने के लिए मोहसिन खान (19 वर्ष) का अपहरण कर लिया. मोहसिन और एक करण गोस्वामी ने 21 मई को नाबालिग के भाई की पिटाई की थी.’

एसपी ने बताया कि बाद में मोहसिन के खिलाफ शारीरिक चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया.

चंदेल ने कहा, ‘जून के अंतिम सप्ताह में चारों आरोपियों ने करण गोस्वामी को ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के पास बुलाया और उनसे मोहसिन को बुलाने के लिए कहा. बाद में वे दोनों को एक एसयूवी में अपहरण कर डबरा ले गए. रास्ते में नाबालिग ने मोहसिन को चप्पलों से पीटा और उसे अपने पैर चाटने के लिए मजबूर किया. उन्होंने धार्मिक आधार पर भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया.’

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि घटना के दो कथित वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों और पीड़ितों की पहचान की.

करण गोस्वामी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर शनिवार को विश्वविद्यालय थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 294 (अश्लील भाषा का उपयोग करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

अधिकारी ने कहा, ‘मामले में आगे की जांच जारी है.’