चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने के लिए नया विधेयक लाई सरकार

केंद्र सरकार के विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति समिति में पीएम और विपक्ष के नेता के साथ सीजेआई भी होंगे.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र सरकार के विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति समिति में पीएम और विपक्ष के नेता के साथ सीजेआई भी होंगे.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार गुरुवार को एक विधेयक पेश करने के लिए तैयार है जिसमें प्रस्ताव दिया गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे.

उल्लेखनीय है कि यह कदम इस साल मार्च में शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के उस फैसले के बाद आया है कि जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की समिति की सलाह के आधार पर की जानी चाहिए.

अदलात ने यह फैसला चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की मांग करने वाली याचिकाओं पर दिया गया था क्योंकि कार्यपालिका को संविधान के अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन करके नियुक्तियां करने की शक्ति प्राप्त थी.

संविधान के अनुच्छेद 324 (2) में कहा गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से की जाएगी, जब तक कि संसद चयन, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के लिए मानदंड तय करने वाला कानून नहीं बनाती.

आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए कोई संसदीय कानून नहीं है.

लाइव लॉ के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाना है.

महत्वपूर्ण बात यह है कि विधेयक में चयन समिति में सीजेआई के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा. इसे स्पष्ट रूप से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रभावी नियंत्रण एक बार फिर कार्यपालिका को मिल जाएगा.

विधेयक के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें निम्न शामिल होंगे:

(1.) प्रधानमंत्री, अध्यक्ष;
(2.) लोक सभा में विपक्ष के नेता, सदस्य;
(3.) प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सदस्य.

विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों के लिए खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, जिसमें दो सदस्य होंगे जो भारत सरकार के सचिव के पद से नीचे के नहीं होंगे. वे चयन समिति के विचार करने हेतु पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेंगे.