एमपी: इस्लाम विरोधी पोस्ट के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाले मुस्लिमों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी

नौ अगस्त की रात रतलाम ज़िले में मुस्लिमों के एक समूह ने इंस्टाग्राम पर हुई एक इस्लाम विरोधी पोस्ट करने वाले शख़्स के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया था. आरोप है कि यहां पोस्ट करने वाले व्यक्ति को लेकर कथित तौर पर 'सिर तन से जुदा' का विवादास्पद नारा लगाया गया था.

नरोत्तम मिश्रा. (फोटो साभार: फेसबुक/@homedept.mp)

नौ अगस्त की रात रतलाम ज़िले में मुस्लिमों के एक समूह ने इंस्टाग्राम पर हुई एक इस्लाम विरोधी पोस्ट करने वाले शख़्स के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया था. आरोप है कि यहां पोस्ट करने वाले व्यक्ति को लेकर कथित तौर पर ‘सिर तन से जुदा’ का विवादास्पद नारा लगाया गया था.

नरोत्तम मिश्रा. (फोटो साभार: फेसबुक/@homedept.mp)

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि रतलाम जिले में कुछ लोगों, जिन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया इस्लाम पर हुई आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति का सिर काटने की मांग करते हुए नारे लगाए थे, के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाएगी.

घटना 9 अगस्त की रात की है अब मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक बड़ा समूह रतलाम के दीनदयाल नगर थाने के अंतर्गत आने वाली एक पुलिस चौकी के बाहर एकत्र हुआ और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसने इंस्टाग्राम पर उनके धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी.

रतलाम के अतिरिक्त एसपी राजेश खाका ने संवाददाताओं को बताया, ‘एक समुदाय (मुस्लिम) के सदस्य एक सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज हो गए और पुलिस चौकी पर इकट्ठा होकर मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे.’

बाद में यह बताया गया कि पुलिस चौकी के बाहर कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर ‘सिर तन से जुदा’ का विवादास्पद नारा लगाया था, जो अक्सर ईशनिंदा के मामलों में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा लगाया जाता था. कथित नारों के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए.

द वायर आपत्तिजनक पोस्ट तक पहुंचने में सक्षम नहीं है और न ही वह स्वतंत्र रूप से विवादास्पद नारों वाले वीडियो की सत्यता की पुष्टि कर सकता है.

इसके बाद शुक्रवार 11 अगस्त एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि नारे लगाने के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बिना विवरण दिए कहा, ‘एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है और आरोपियों की पहचान कर ली गई है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह राजस्थान नहीं है और न ही यहां कांग्रेस सरकार है. ये मध्य प्रदेश है. और ऐसे आतंकी नारे लगाने वालों को 24 घंटे में एहसास हो जाएगा… सावधान रहें, नहीं तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या-क्या जुदा हो जाएगा.’

इससे पहले बुधवार को देर रात रतलाम के अतिरिक्त एसपी ने कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया गया है.

रतलाम के पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने 11 अगस्त को कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके कारण स्थानीय मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था. हालांकि, पुलिस ने अभी तक आरोपी की पहचान का खुलासा नहीं किया है और यह भी नहीं बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया था या नहीं.

लोढ़ा ने यह भी कहा कि पुलिस चौकी के बाहर ‘अवैध जमावड़े’ के लिए आईपीसी की धारा 188- जो एक लोक सेवक द्वारा आदेश की जानबूझकर अवज्ञा से संबंधित है, का भी एक केस दर्ज किया गया था. उनके मुताबिक, कुछ लोगों ने दूसरों को भीड़ में शामिल होने और पुलिस चौकी के बाहर इकट्ठा होने के लिए उकसाया. लोढ़ा ने एक वीडियो बयान में कहा, ‘सीसीटीवी फुटेज के जरिये उक्त व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.’

पुलिस अधिकारी ने रतलाम के लोगों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने से रोकने की भी अपील की. उन्होंने कहा, ‘हम शहर का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी व्यक्ति को भी नहीं बख्शेंगे.’

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)