नए डाकघर विधेयक से कर्मचारियों को पार्सल खोलने और उन्हें रोकने की अनुमति मिल जाएगी

हाल ही में लाया गया पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने या सीमा शुल्क प्राधिकरण को सौंपने की शक्ति निर्धारित करता है. एक डाक अधिकारी को घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्रोत से प्राप्त किसी वस्तु को सीमा शुल्क या किसी संबंधित प्राधिकारी को देने का भी अधिकार होगा ‘अगर शुल्क चोरी का संदेह है.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: फेसबुक)

हाल ही में लाया गया पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने या सीमा शुल्क प्राधिकरण को सौंपने की शक्ति निर्धारित करता है. एक डाक अधिकारी को घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्रोत से प्राप्त किसी वस्तु को सीमा शुल्क या किसी संबंधित प्राधिकारी को देने का भी अधिकार होगा ‘अगर शुल्क चोरी का संदेह है.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: फेसबुक)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के भारतीय डाकघर अधिनियम में प्रस्तावित सुधार से कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में डाक पार्सल खोलने की अनुमति मिल जाएगी. इसके अलावा अधिकारियों को शुल्क चोरी का संदेह होने पर उन्हें संबंधित अधिकारियों को भेजने की शक्ति भी दी गई.

द हिंदू बिजनेसलाइन की ​एक रिपोर्ट के अनुसार, ये प्रावधान पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 का हिस्सा हैं, जिसे हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था.

यह औपनिवेशिक युग का कानून ‘भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898’ को निरस्त कर देगा और ‘भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करेगा’.

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह विधेयक किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने या सीमा शुल्क प्राधिकरण को सौंपने की शक्ति निर्धारित करता है.

इसका एक प्रावधान कहता है, ‘राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के किसी भी उल्लंघन की घटना पर केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को डाकघर द्वारा ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या हिरासत में लेने का अधिकार दे सकती है.’

एक डाक अधिकारी को घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्रोत से प्राप्त किसी वस्तु को सीमा शुल्क या किसी संबंधित प्राधिकारी को देने का भी अधिकार होगा ‘अगर शुल्क चोरी का संदेह है या यह कानून के तहत निषिद्ध है’. बिजनेसलाइन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वे अधिकारी कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसी वस्तुओं से निपटेंगे.

एक प्रावधान यह भी है कि डाकघर और उसके अधिकारियों को सेवाएं प्रदान करने के दौरान ‘किसी भी हानि, गलत वितरण, देरी या क्षति के कारण किसी भी दायित्व से छूट दी जाएगी’.

विधेयक में कहा गया है, ‘डाकघर का कोई भी अधिकारी डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में कोई दायित्व नहीं लेगा, जब तक कि अधिकारी ने धोखाधड़ी से काम न किया हो या जान-बूझकर सेवा की हानि, देरी या गलत वितरण नहीं किया हो.’

एक अन्य प्रावधान कहता है, ‘प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाता है, ऐसी सेवा के संबंध में शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. यदि कोई व्यक्ति शुल्क का भुगतान करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो ऐसी राशि वसूली योग्य होगी जैसे कि यह उससे देय भू-राजस्व का बकाया हो.’

बिजनेसलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक में कहा गया है कि डाकघरों को डाक टिकट जारी करने का विशेष विशेषाधिकार होगा.

इस रिपोर्ट को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें