अंतरजातीय विवाह के कारण माता-पिता ने युवती की हत्या की: गुड़गांव पुलिस

पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय युवती ने पिछले साल दिसंबर में दूसरी जाति के युवक से शादी कर ली थी, जिससे उनके परिजन नाराज़ थे. पुलिस ने युवती के माता-पिता, भाई और उसकी पत्नी के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है. हत्या में भाई की पत्नी की भूमिका की जांच की जा रही है.

(फोटो साभार: विकिमीडिया कॉमन्स)

पुलिस ने बताया कि 22 वर्षीय युवती ने पिछले साल दिसंबर में दूसरी जाति के युवक से शादी कर ली थी, जिससे उनके परिजन नाराज़ थे. पुलिस ने युवती के माता-पिता, भाई और उसकी पत्नी के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है. हत्या में भाई की पत्नी की भूमिका की जांच की जा रही है.

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नई दिल्ली: हरियाणा की गुड़गांव पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि परिवार की इच्छा के खिलाफ दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करने पर 22 वर्षीय एक युवती की उसके माता-पिता और भाई ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक, तीनों को शुक्रवार (18 अगस्त) को झज्जर जिले में उनके गांव से गिरफ्तार किया गया और दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.

युवती की पहचान सुरहेती गांव निवासी अंजलि के रूप में हुई. उन्होंने पिछले साल दिसंबर में संदीप से शादी कर थी, जो उसी गांव के रहने वाले हैं और गुड़गांव के एक पब में काम करते हैं.

दोनों सेक्टर 102 में किराये के फ्लैट में रह रहे थे.

संदीप द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, अंजलि की उनके माता-पिता और भाई ने बृहस्पतिवार (17 अगस्त) को उस समय हत्या कर दी, जब वह घर से बाहर गए थे और सबूत मिटाने के लिए उनके शव का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया.

बृहस्पतिवार दोपहर करीब 1 बजे संदीप के एक साथी ने उन्हें फोन कर बताया कि उसकी पत्नी अंजलि की मौत हो गई है और उनके परिजन गांव सुरहेती में उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं.

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, ‘सूचना मिलने के बाद जब मैं फ्लैट पर पहुंचा तो फ्लैट पर ताला लगा हुआ पाया. मेरी पत्नी अंजलि की उसके पिता, मां, भाई और भाई की पत्नी ने मिलकर हत्या कर दी और उसके शव को जला दिया.’

शिकायत के बाद बृहस्पतिवार शाम राजेंद्र पार्क थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छिपाना), 34 (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

पुलिस ने बताया कि अंजलि के पिता कुलदीप (44 वर्ष), मां रिंकी (42 वर्ष) और भाई कुणाल (20 वर्ष) को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ में कुलदीप ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने उनकी मर्जी के बिना शादी कर ली, इससे उनका परिवार खुश नहीं था और उन्होंने अंजलि की हत्या करने का फैसला किया.

योजना के तहत उनका बेटा कुणाल कुछ समय पहले अपनी पत्नी के साथ अंजलि के फ्लैट पर रहने चला गया था.

पुलिस ने कहा कि बृहस्पतिवार को जब संदीप अपनी बहन के घर गया और कुणाल की पत्नी काम पर चली गई, तो तीनों ने ‘उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी’.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘हम आरोपी कुणाल की पत्नी की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं.’