नरेश गोयल की जेट एयरवेज़ पर बेंगलुरु स्थित केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. केनरा बैंक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जेट एयरवेज़ को 848.86 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा और ऋण मंज़ूर किए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये की राशि बकाया है.
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को शुक्रवार (1 सितंबर) को गिरफ्तार कर लिया. मुंबई में उनकी गिरफ्तारी दिन में सात घंटे की पूछताछ के बाद हुई.
ईडी ने इस साल जुलाई में गोयल से जुड़े छह से सात परिसरों की तलाशी ली थी. एजेंसी ने बीते मई महीने में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर पिछले मामले के आधार पर उनके और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
गोयल की जेट एयरवेज पर बेंगलुरु स्थित केनरा बैंक से 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केनरा बैंक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जेट एयरवेज को 848.86 करोड़ रुपये की क्रेडिट सीमा और ऋण मंजूर किए थे, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये की राशि बकाया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फोरेंसिक ऑडिट के आधार पर इसकी शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि गोयल की कंपनियों ने बैंक के साथ अपने लेन-देन में ‘घोर अनियमितताएं’ कीं.
सीबीआई ने अपनी एफआईआर में कहा है, ‘सभी (संदिग्ध) लेन-देन उधारकर्ता (गोयल) द्वारा धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग की ओर इशारा करते हैं और बैंकों से उधार ली गई धनराशि का उपयोग उनके संचालन से असंबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिससे इकाई या ऋणदाता के वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है.’
पीटीआई ने बताया कि गोयल को शनिवार (2 अगस्त) को एक विशेष मनी लॉन्ड्रिंग अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी शनिवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मुंबई के सेशन कोर्ट ले गए. उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा.
#WATCH | Enforcement Directorate officials took the founder of Jet Airways Naresh Goyal to the Sessions Court in Mumbai. He will be produced before the PMLA court.
He was arrested yesterday for allegedly defrauding a bank of Rs 538 crores. pic.twitter.com/JOjbL0YN7W
— ANI (@ANI) September 2, 2023
इस साल फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा था कि गोयल और उनकी पत्नी के खिलाफ पहले धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में ईडी द्वारा दर्ज केस को क्यों रद्द नहीं किया जा सकता है.
इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज के. चव्हाण ने अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि मामले में गोयल परिवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है. पीठ ने कहा था कि दंपति के खिलाफ कार्यवाही अवैध है.
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