यूपी: दलित लड़की से बलात्कार और उसके पिता की हत्या के आरोप में भाजपा नेता के ख़िलाफ़ केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले का मामला. 17 वर्षीय लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 28 अगस्त को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िलाध्यक्ष मासूम रज़ा राही ने उसके साथ बलात्कार किया और जब पिता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उनकी पिटाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: ट्विटर)

उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले का मामला. 17 वर्षीय लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 28 अगस्त को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के ज़िलाध्यक्ष मासूम रज़ा राही ने उसके साथ बलात्कार किया और जब पिता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उनकी पिटाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: ट्विटर)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में महराजगंज सदर कोतवाली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष के खिलाफ अनुसूचित जाति (दलित) की एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्‍कार करने और इसका विरोध करने पर उसके पिता की हत्या करने के आरोप में मंगलवार (5 सितंबर) को एफआईआर दर्ज की है.

डेक्कन हेराल्ड में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर मासूम रजा राही के खिलाफ सदर कोतवाली थाने में बलात्कार और हत्या समेत संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रासंगिक धाराओं के अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो) और अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है.

लड़की ने आरोप लगाया है कि बीते 28 अगस्त को भाजपा नेता ने उसके साथ बलात्कार किया और जब उसके पिता राजू ने विरोध किया, तो आरोपी ने उनकी पिटाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. बाद में पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई.

शिकायतकर्ता ने कहा कि मां की मृत्यु के बाद वह अपने पिता, तीन बहनों और एक छोटे भाई के साथ राही के घर में किरायेदार के रूप में रह रही थी.

सदर क्षेत्राधिकारी (सीओ) अजय सिंह चौहान ने बताया कि लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी मासूम रजा राही के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 376 (बलात्कार), 354 (शीलभंग करने के इरादे से महिला पर हमला), 452 (हमला, गलत तरीके से दबाव बनाना), 323 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना), 504 (शांतिभंग करने के इरादे से अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा  यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो एक्‍ट) और अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जिला संयोजक संजय पांडेय ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को घटना से अवगत करा दिया गया है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, ‘हमने इस घटना की जानकारी शीर्ष नेतृत्व को दे दी है, वहां से जो दिशा-निर्देश आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.’

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता ने राही के मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने की पुष्टि करते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के शासन में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कानून सबके लिए बराबर है. दोषी को सजा मिलेगी और लड़की को न्याय मिलेगा.’