गुजरात: बेटी के प्रेम विवाह से नाख़ुश परिवार ने आत्महत्या की कोशिश की, दो लोगों की मौत

गुजरात के अहमदाबाद ज़िले का मामला. ज़िले के ढोलका का रहने वाला परिवार एक साल पहले बेटी के प्रेम विवाह कर लेने से नाराज़ था. उन्होंने अपनी बेटी से नाता तोड़ लिया था. दोनों परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. आरोप है ​कि बेटी के ससुरालवाले मामले का सुलझाने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: Pixabay)

गुजरात के अहमदाबाद ज़िले का मामला. ज़िले के ढोलका का रहने वाला परिवार एक साल पहले बेटी के प्रेम विवाह कर लेने से नाराज़ था. उन्होंने अपनी बेटी से नाता तोड़ लिया था. दोनों परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. आरोप है ​कि बेटी के ससुरालवाले मामले का सुलझाने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे.

(प्रतीकात्मक फोटो साभार: Pixabay)

नई दिल्ली: गुजरात के अहमदाबाद जिले में बेटी के प्रेम विवाह से नाखुश दंपति और उनके दो बेटों ने कथित तौर पर जहर खा लिया. घटना में व्यक्ति और बड़े बेटे की मौत हो गई. पुलिस ने बुधवार (6 सितंबर) को यह जानकारी दी.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ढोलका पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने यह कदम उठाने का फैसला किया, क्योंकि वे करीब एक साल पहले अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के बेटी के फैसले से खुश नहीं थे. उन्होंने बताया कि दोनों परिवार दलित समुदाय से हैं.

उन्होंने बताया कि ढोलका शहर के किरण राठौड़ (52 वर्ष), उनकी पत्नी नीताबेन (50 वर्ष) और उनके दो बेटों हर्ष (24 वर्ष) और हर्षिल (19 वर्ष) ने कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए मंगलवार (7 सितंबर) रात जहरीला पदार्थ खा लिया था.

उन्होंने बताया कि व्यक्ति और उसके बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और छोटा बेटा बच गए. उनका इलाज चल रहा है.

अधिकारी ने कहा, ‘जब पड़ोसियों को घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने एंबुलेंस को बुलाया और पुलिस को सूचित किया. एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने व्यक्ति और उसके बड़े बेटे को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला और छोटे बेटे का इलाज चल रहा है.’

पुलिस ने राठौड़ की बेटी के पति, उसके ससुरालवालों, अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों सहित 18 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (2) (आपराधिक धमकी), और धारा 114  (अपराध घटित होने के समय उकसाने वाले का मौजूद रहना) के तहत मामला दर्ज किया है.

एफआईआर के अनुसार, शादी से नाखुश राठौड़ और उसके परिवार ने अपनी बेटी से नाता तोड़ लिया था और उसके ससुराल जाने से इनकार कर दिया था.

एफआईआर में दावा किया गया है कि इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयास में उनकी बेटी के ससुराल वालों और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें मानसिक यातना दी, जिसे वे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को मारने का फैसला किया.