पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में तैनात आरोपी सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ जांच के आदेश दे दिए गए हैं. 35 वर्षीय विवाहित दलित महिला धमकी भरे कॉल की शिकायत करने के दौरान आरोपी के संपर्क में आई थीं.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के खिलाफ एक 35 वर्षीय दलित महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है. महिला ने एक अज्ञात कॉलर की धमकी भरी कॉल के संबंध में शिकायत के लिए उनसे संपर्क किया था.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सहायक पुलिस आयुक्त (इलाहाबाद) सुधीर कुमार ने बुधवार (27 सितंबर) को कहा कि आरोपी 42 वर्षीय एसआई सुधीर पांडेय को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं.
पुलिस के अनुसार, कथित घटना पिछले गुरुवार (21 सितंबर) को हुई जब पांडेय ने महिला को उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए अपनी कार में साथ चलने के लिए ‘मजबूर’ किया, जिसने उन्हें कथित तौर पर धमकी भरे कॉल किए थे.
महिला शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा है. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि वह एक अज्ञात कॉलर से धमकी भरे कॉल आने की शिकायत करने के लिए पुलिस चौकी गई थीं. चौकी प्रभारी एसआई पांडेय ने उनका सेलफोन नंबर लिया और कहा कि वह फोन करने वाले का पता लगाएंगे. हालांकि, महिला के मुताबिक, पांडेय ने इसके बाद उन्हें रैंडम कॉल करना शुरू कर दिया.
महिला ने बताया कि 21 सितंबर की दोपहर एसआई पांडेय ने उन्हें शाम को पुलिस चौकी आने को कहा.
शिकायत के अनुसार, ‘महिला ने कहा कि जब वह पुलिस चौकी की ओर जा रही थीं, तो उनकी मुलाकात एसआई पांडेय से हुई, जो एक निजी कार के अंदर बैठे थे. एसआई ने उन्हें बताया कि उन्होंने उस व्यक्ति का पता लगा लिया है जिसने उन्हें धमकी भरा कॉल किया था. महिला ने आरोप लगाया कि एसआई ने उन्हें जबरन कार में बैठाया और रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया.’
जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘महिला ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह बेहोश हो गईं और एसआई ने कार के अंदर उनके साथ बलात्कार किया.’
महिला ने यह भी कहा कि चौकी लौटते समय पांडेय, जो उस समय नशे में थे, ने नियंत्रण खो दिया और कार एक पेड़ से टकरा गई. वह घायल हो गईं और पुलिस टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसआई के साथ अर्जुन, सभाजीत और संतोष पांडेय नाम के तीन लोगों ने उन्हें बलात्कार की शिकायत दर्ज करने के खिलाफ धमकी देना शुरू कर दिया था.
महिला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद 26 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई. एसआई पांडेय के खिलाफ एफआईआर आईपीसी की धारा 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), 354डी (पीछा करना), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है.
पुलिस ने कहा कि अर्जुन, सभाजीत और संतोष पर भी मामला दर्ज किया गया है.