याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्हें उच्चस्तरीय पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं. अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख़ ख़ान एक गुटका कंपनी के विज्ञापन में प्रमुखता से नज़र आते हैं.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया है कि गुटखा कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को नोटिस जारी किए गए हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र के वकील ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को हाईकोर्ट को सूचित किया कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है और इसलिए यह याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए.
दलील सुनने के बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 मई 2024 को निर्धारित कर दी.
जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने इससे पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता की उस याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जिन्होंने दलील दी थी कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्हें उच्चस्तरीय पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि 22 अक्टूबर को सरकार को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई.
इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था.
शुक्रवार को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
अदालत को यह भी बताया गया कि अमिताभ बच्चन ने एक गुटखा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था, जो इस तथ्य के बावजूद उनका विज्ञापन दिखा रही थी कि उन्होंने पहले ही इसके साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया था.