उत्तर प्रदेश: भाजपा विधायक नाबालिग से बलात्कार मामले में दोषी पाया गया

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की एक स्थानीय अदालत ने दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 2014 के एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है.  विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. सज़ा का ऐलान 15 दिसंबर को होगा.

भाजपा विधायक रामदुलार गोंड. (फोटो साभार: फेसबुक पेज)

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की एक स्थानीय अदालत ने दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 2014 के एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है.  विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. सज़ा का ऐलान 15 दिसंबर को होगा.

भाजपा विधायक रामदुलार गोंड. (फोटो साभार: फेसबुक पेज)

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नौ साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है. सजा का ऐलान 15 दिसंबर को होगा.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम), एमपी/एमएलए कोर्ट के एहसान उल्लाह खान ने विधायक को 2014 के बलात्कार मामले में दोषी करार दिया.

उन्होंने बताया कि अदालत ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

गोंड सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.

मामले की जानकारी देते हुए त्रिपाठी ने कहा कि घटना 4 नवंबर 2014 को हुई थी और विधायक के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम 5एल/6  के तहत मामला दर्ज किया गया था.

उन्होंने बताया कि घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं. पीड़िता के भाई की शिकायत पर म्योरपुर पुलिस ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. उनके विधायक चुने जाने के बाद फाइलें एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गईं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के वकील विकास शाक्य ने बताया कि विधायक को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (साक्ष्यों को मिटाना और गलत जानकारी देना) और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया गया.

शाक्य ने कहा कि अदालत ने मामले में सजा की घोषणा के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है. उन्होंने कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के आठ और बचाव पक्ष के तीन गवाहों से पूछताछ की.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 4 नवंबर 2014 को शाम को जब वह शौच के लिए पास के खेत में गई थी, तब रामदुलार ने लड़की को पकड़ लिया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की. घर लौटने पर लड़की ने अपने बड़े भाई को आपबीती बताई. शाक्य ने कहा, ‘पीड़िता ने अपने भाई को यह भी बताया कि रामदुलार ने उसे धमकी देकर पिछले एक साल में कई बार उसके साथ बलात्कार किया है.’

त्रिपाठी ने कहा, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि लड़की का जन्म 1998 में हुआ था, जबकि विधायक ने स्कूल के दस्तावेज पेश कर दावा किया कि उसका जन्म 1994 में हुआ था.

विकास ने कहा, ‘मुकदमे के दौरान जब अदालत में उसका बयान दर्ज किया गया, तो लड़की शादीशुदा थी. वह अब अपने परिवार के साथ रह रही है.’