संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपियों में से एक ललित झा के पिता ने कहा है कि उनके बेटे का तरीका ग़लत हो सकता है, लेकिन उसने देश में बेरोज़गारी को लेकर जो मुद्दा उठाया है वह सही है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने इस मामले के छठे आरोपी महेश कुमावत को भी गिरफ़्तार कर लिया है.
नई दिल्ली: बीते 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले के आरोपियों में से एक ललित झा के 68 वर्षीय पिता देवानंद झा ने कहा है कि उनके बेटे ने कोई अपराध नहीं किया है, जिसके लिए उसे सजा दी जाए.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने जोर देकर कहा कि बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह नहीं है और पुलिस को उसे तुरंत रिहा करना चाहिए.
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ललित झा और अन्य पांच के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं में मामला दर्ज किया है.
देवानंद झा ने कहा, ‘ललित मेरा दूसरा बेटा है. वह बहुत प्रतिभाशाली है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है.’ उन्होंने साथ ही बताया कि ललित ने विज्ञान में स्नातक किया है और डॉक्टर बनना चाहते थे. वह घर चलाने के लिए कोलकाता में ट्यूशन पढ़ाते थे.
उन्होंने बताया कि परिवार ज्यादातर कोलकाता में रहता है, लेकिन 10 दिसंबर को ललित ने उन्हें सियालदह रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, जहां से वे दरभंगा के लिए ट्रेन में चढ़ गए.
उन्होंने कहा, ‘उसने मुझे बताया कि वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा है, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है. मुझे नहीं पता था कि वह जरूरी काम क्या था.’
देवानंद झा अब बेनीपुर ब्लॉक के रामपुर उदई गांव में अपने पांच कमरों वाले पैतृक घर में हैं.
उन्होंने आगे कहा कि उनके बेटे का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसने देश में बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दा उठाया है, वह सही है. उसने हत्या, चोरी या डकैती जैसा कोई अपराध नहीं किया है.
देवानंद झा पूर्णकालिक पुजारी हैं. उनका कहना है कि उनका बेटा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का प्रशंसक है. वह हमेशा समाज में बदलाव लाने की बात कहता था.
ललित की मां मंजुला रोते हुए अपने बेटे की रिहाई की गुहार लगाते हुए कहती हैं, ‘मैं उसके कृत्य की गंभीरता नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि वह कभी अपराध नहीं कर सकता है. वह दो साल पहले गांव आया था और जब भी वह आता था तो बच्चों को पढ़ाता था.’
पुलिस ललित के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है.
ललित के एक भाई सोनू ने बताया, ‘कल बड़े भैया ने बताया था कि पुलिस ने कोलकाता में उनसे भी पूछताछ की है. वह किसी गलत काम में शामिल नहीं हैं, ललित भैया ने भी कुछ गलत नहीं किया है. पुलिस ने मेरी भाभी से भी पूछताछ की है. हमारे परिवार को देखकर क्या आपको लगता है कि हममें से कोई भी कभी गलत काम में शामिल हो सकता है? मुझे यकीन है कि देर-सबेर मेरा भाई जेल से बाहर आएगा.’
ग्रामीण भी परिवार के समर्थन में उतर आए हैं.
पड़ोसी अजय झा ने कहा, ‘वे सभी बहुत ईमानदार लोग हैं.’ एक अन्य पड़ोसी प्रियरंजन मिश्रा ने कहा, ‘हम ललित के परिवार को अच्छी तरह जानते हैं. वह आतंकवादी नहीं है. वह एक क्रांतिकारी सोच रखने वाला साधारण व्यक्ति है.’
ऐसे भी आरोप हैं कि घटना के बाद ललित झा ने पश्चिम बंगाल में अपने एक दोस्त, जो एनजीओ से जुड़ा है और जहां पहले ललित काम करता था, को घटना के संबंध में एक वीडियो भेजा था. रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने चार अन्य आरोपियों के भी मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे.
पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ़्तार किया, 7 दिन की हिरासत में भेजा गया
इस बीच दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में सह-साजिशकर्ता महेश कुमावत को शनिवार (16 दिसंबर) को गिरफ्तार कर लिया. ललित झा के 33 वर्षीय सहयोगी कुमावत के खिलाफ साजिश रचने और सबूतों को नष्ट करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
द हिंदू की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, कुमावत की हिरासत की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि हाल ही में संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर की गई घुसपैठ के पीछे की साजिश पिछले दो वर्षों से रची जा रही थी.
पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने मैसूर, गुड़गांव और दिल्ली में कई बैठकें कीं और उनका एकमात्र उद्देश्य अराजकता पैदा करना और सरकार को अपनी ‘अवैध मांगों’ को पूरा करने के लिए मजबूर करना था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश एनआईए) हरदीप कौर की अदालत में दलीलें लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह द्वारा पेश की गईं.
सुरक्षा में सेंध की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए नष्ट और क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बरामद करने जैसे कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कुमावत की 15 दिनों की पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने 7 दिनों की हिरासत की मंजूरी दी.
इस दौरान कुमावत का कहना था कि उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है. 9वीं कक्षा तक पढ़े कुमावत ने कहा कि उन्हें परिवार से बात या वकील भी नहीं करने दिया गया.
उन्हें प्रावधान के मुताबिक अदालत में कानून सहायता उपलब्ध कराई गई थी. उनके वकील ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया, जो कि उनका मौलिक अधिकार है.
इस पर लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने अदालत में एफआईआर की एक प्रति लहराई और कहा कि उन्हें यह दिखाई गई थी. इस पर कानूनी सहायता के तहत प्राप्त कुमावत के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल पढ़-लिख नहीं सकता है.
पुलिस ने कहा कि झा के दिल्ली से भागने के बाद कुमावत और उनके चचेरे भाई कैलाश ने उन्हें शरण दी थी. पुलिस के अनुसार, झा राजधानी से बस में सवार होकर कुचामन शहर पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात कुमावत से हुई. कुमावत को भी झा के गुट में शामिल होना था, लेकिन वह दिल्ली नहीं गए, क्योंकि उनकी मां ने रोक दिया था.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘महेश कुमावत और उसका चचेरा भाई कैलाश, ललित झा को नागौर में एक किराये के कमरे में ले गए, जहां उन्होंने फोन नष्ट कर दिए. फिर दोनों ने कैलाश को सूचित किया कि वे संसद के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं.’
कैलाश को गुरुवार 14 दिसंबर() को हिरासत में लिया गया था. उन्होंने पुलिस को बताया कि दोनों जयपुर जाने के लिए ट्रेन में चढ़े थे, जहां से वे दिल्ली पहुंचेंगे. दोनों की लोकेशन दक्षिण पश्चिम दिल्ली के धौला कुआं में पाई गई.
कुछ मिनट बाद उन्होंने कर्तव्य पथ पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां झा को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं कुमावत को हिरासत में लिया गया था. शनिवार को पुलिस ने कुमावत की भी गिरफ्तारी दर्शा दी. पुलिस साजिश में उनकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए मामले की आगे जांच कर रही है.
कुमावत की सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल क्रांति लाने की जरूरत के बारे में पोस्ट से भरी हुई है. उनके बायो में लिखा है, ‘अगर देश में क्रांति लाना है तो खुद क्रांतिकारी होना जरूरी है.’ उनकी आखिरी पोस्ट 6 जून की है, जिसमें कहा गया है कि ‘सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलो.’
एक अन्य पोस्ट में कुमावत ने लिखा है कि मौजूदा हालात को अक्सर उन लोगों के द्वारा बदला जाता है, जिन्हें दुनिया किसी काम का नहीं समझती. कुमावत भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी के मुरीद हैं.
कुमावत और ललित झा के अलावा, मामले में पुलिस अब तक नीलम आजाद, अमोल शिंदे, सागर शर्मा और मनोरंजन डी. को गिरफ्तार कर चुकी है.
इस बीच, शनिवार को नीलम आजाद के माता-पिता ने अपनी बेटी से मिलने की अनुमति और एफआईआर की कॉपी पाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की है.
मालूम हो कि बीते 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में तब गंभीर चूक देखी गई, जब दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा हॉल में कूद गए और धुएं के कनस्तर (Gas Canisters) खोल दिए थे, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो गई. मनोरंजन डी. और सागर शर्मा नामक व्यक्तियों ने सत्तारूढ़ भाजपा के मैसुरु सांसद प्रताप सिम्हा से अपना विजिटर्स पास प्राप्त किया था.
इन दोनों आरोपियों के अलावा संसद परिसर में रंगीन धुएं का कनस्टर खोलने और नारेबाजी करने की आरोपी नीलम आजाद और अमोल शिंदे को गिरफ्तार किया गया था.
इस मामले में विशाल शर्मा उर्फ विक्की नामक 5वां आरोपी बाद में गुड़गांव स्थित आवास आवास से पकड़ा गया. आरोप है कि ललित झा ही कथित तौर पर चारों आरोपियों को गुड़गांव में अपने दोस्त विक्की के घर ले गया था.