महाराष्ट्र: महिला के शारीरिक शोषण और उन पर कार चढ़ाने के आरोपी भाजयुमो नेता और अन्य को ज़मानत

महाराष्ट्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) से जुड़े अश्वजीत गायकवाड़ नामक युवक पर उनकी प्रेमिका ने शारीरिक शोषण करने और उन्हें अपनी कार से कुचलने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया था. मामले की जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है.

अश्वजीत गायकवाड़. (फोटो साभार: X/@AshwaBJP)

महाराष्ट्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) से जुड़े अश्वजीत गायकवाड़ नामक युवक पर उनकी प्रेमिका ने शारीरिक शोषण करने और उन्हें अपनी कार से कुचलने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया था. मामले की जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है.

अश्वजीत गायकवाड़. (फोटो साभार: X/@AshwaBJP)

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा शाखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) से जुड़े एक नेता पर उनकी प्रेमिका ने शारीरिक शोषण करने और उन्हें अपनी कार से कुचलने के प्रयास में गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है.

इस मामले में आरोपी भाजयुमो नेता और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ को उनके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बीते सोमवार को तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई.

समाचार रिपोर्टों के अनुसार, आरोप है कि आपसी कहासुनी का विवाद शारीरिक दुर्व्यवहार में बदल गया, जिसके बाद गायकवाड़ ने अपने ड्राइवर को महिला पर कार चढ़ाने का आदेश दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.

महिला की शिकायत के बाद स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन इसमें न तो भाजयुमो नेता पर हत्या के प्रयास का आरोप था और न ही उन्हें या उनके सहयोगियों को उनके शारीरिक शोषण में कथित रूप से शामिल किया गया था.

इसके बाद महिला को बीते 17 दिसंबर को अपने अस्पताल के बिस्तर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप अपलोड किया, जिसमें वह अपनी चोटें दिखा रही हैं और पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगा रही हैं.

महिला का वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की घोषणा की है. ठाणे के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह ने 17 दिसंबर को कहा था कि एसआईटी घटना की गहन जांच करेगी और इसका नेतृत्व पुलिस उपायुक्त रैंक के एक अधिकारी करेंगे.

इस बीच, आरोपी गायकवाड़ ने कहा है कि ड्राइवर द्वारा महिला के पैरों पर कार चढ़ाना आकस्मिक था, यह जान-बूझकर नहीं किया गया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले गायकवाड़ और उनके दो सहयोगियों को पुलिस ने बीते रविवार को गिरफ्तार किया था, हालांकि सोमवार (18 दिसंबर) को इन सभी को जमानत मिल गई.

ठाणे पुलिस ने दो सहयोगियों के साथ भाजयुमो नेता अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ केवल जमानती धाराएं लगाई थीं. पुलिस की एसआईटी द्वारा इन्हें स्थानीय अदालत में पेश किए जाने के बाद तीनों को जमानत मिल गई.

रविवार को ठाणे पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह ने उक्त मामले की जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर अमरसिंह जाधव की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था.

एसआईटी ने रविवार (17 दिसंबर) रात गायकवाड़ और उनके सहयोगियों रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को आईपीसी की धारा 279 (रैश ड्राइविंग), 323 (जान-बूझकर चोट पहुंचाना), 338 (गंभीर चोट पहुंचाना), 504 (किसी को उकसाने के लिए जान-बूझकर उसका अपमान करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत गिरफ्तार किया था.

तीनों को बीते सोमवार को अदालत में पेश किया गया और एसआईटी अधिकारियों ने इस आधार पर उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी कि वे आगे के सबूतों के लिए उनसे अलग से पूछताछ करना चाहते हैं.

आरोप लगाने वाली महिला का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि आरोपी ने महिला को मारने का प्रयास किया और अब तक पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) लागू नहीं किया है. वकील ने मांग की कि उनका बयान दोबारा दर्ज किया जाए.

सरकारी वकील ने तर्क दिया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार मामले की जांच चल रही है. वहीं, आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने तर्क दिया कि चूंकि धाराएं जमानती हैं, इसलिए उनके मुवक्किल इसके हकदार हैं.

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और बाद में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर प्रत्येक को 15,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी.

26 वर्षीय ब्यूटीशियन और मॉडल महिला के अनुसार, अश्वजीत गायकवाड़ ने उनके साथ मारपीट की थी और ठाणे में उन्हें अपनी एसयूवी से कुचलने की कोशिश की थी, जब वह 11 दिसंबर को घोड़बंदर रोड के पास एक होटल में उससे मिलने गई थीं.

इससे पहले मीडिया से बात करते हुए अस्पताल में महिला ने कहा था कि वह अश्वजीत के साथ रिश्ते में थीं. फिर पता चला कि वह शादीशुदा थे तो उन्होंने उन्हें बताया था कि वह और उनकी पत्नी अलग हो चुके हैं.

महिला ने आगे कहा कि गायकवाड़ ने उनसे कहा था कि वह उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वह उनसे मिलने गईं तो वह अपनी पत्नी के साथ थे.

उन्होंने कहा कि जब वे बहस करने लगीं तो गायकवाड़ आक्रामक हो गए और उन पर हमला कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह अपनी कार से अपना बैग लेने गईं, तो गायकवाड़, उनके दोस्त रोमिल पाटिल और ड्राइवर सागर शेडगे ने उन्हें कुचलकर मार डालने की कोशिश की.