यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया. छत्तीसगढ़ में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी, जो अब 35 वर्ष होगी. जो आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2028 तक आयु में छूट मिलेगी. युवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहित किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.
नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बीते बुधवार (17 जनवरी) को पुलिस विभाग में पदों को छोड़कर राज्य की अन्य सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा पांच साल बढ़ा दी, जिससे अब आयु सीमा 35 वर्ष हो गई है.
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया.
जो आवेदक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2028 तक आयु में छूट मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, नौकरी आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा अन्य श्रेणियों के लिए अपरिवर्तित रहेगी.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘राज्य के युवाओं के हित में मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है. अभ्यर्थी आयु सीमा में पांच साल की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक ले सकेंगे.’
उन्होंने कहा, ‘इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष थी, जो अब 35 वर्ष होगी और युवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहित किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.’
पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक यानी पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने और अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी. यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद कहा कि सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा यानी 45 वर्ष अपरिवर्तित रहेगी.
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2018 में 2,259 कॉन्स्टेबलों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. पांच साल बाद 4 अक्टूबर 2023 को 5,967 कॉन्स्टेबलों की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया.
साव ने कहा कि इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि महिला उम्मीदवारों को पहले से ही आयु में पांच साल की छूट है, इसलिए कैबिनेट ने कॉन्स्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले पुरुष समकक्षों को भी यही लाभ देने का फैसला किया है.