द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उन छात्रों की काउंसलिंग न करने के लिए फटकार लगाई, जिन्हें मुज़फ्फरनगर के एक स्कूल में उनकी शिक्षिका ने कथित तौर होमवर्क न करने पर एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने का निर्देश दिया था. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, यह देखते हुए कि प्रदेश सरकार द्वारा उसके निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन किया गया है, जस्टिस अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने राज्य को उन बच्चों की काउंसलिंग करने और दो सप्ताह में अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इससे पहले कोर्ट ने छात्र और उसके सहपाठियों के लिए पेशेवर काउंसलिंग का निर्देश के साथ पीड़ित छात्र को नए स्कूल में दाखिला दिलाने का निर्देश दिया था. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार द्वारा मामले की जांच को संभालने के तरीके पर भी आपत्ति जताते हुए निर्देश दिया था कि जांच का नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नामित आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है. रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के बीच सीट बंटवारे को लेकर समझौते की अटकलों के बीच यह घोषणा की गई है. रालोद की स्थापना चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने की थी और अब इसका नेतृत्व उनके पौत्र जयंत चौधरी कर रहे हैं. जयंत ने भाजपा के साथ समझौते के बारे में पूछे जाने पर पार्टी से हाथ मिलाने से इनकार नहीं किया. उन्होंने कहा, ‘सीटों या वोटों के बारे में बात करने से यह दिन कम महत्वपूर्ण हो जाएगा. ऐसी चीजें हर रोज नहीं होतीं.’ उन्होंने कहा, ‘जो आज तक पूर्व की कोई सरकार नहीं कर पाई वो फैसला आज बेबाकी से मोदी जी विज़न से पूरा हुआ है. मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बार फिर मोदी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो मुख्यधारा का हिस्सा नहीं हैं.’
उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम अधिकारियों के एक मदरसे को ध्वस्त कर बाद उपजे विवाद के बाद हिंसा भड़कने के बाद कम से कम पांच लोगों की मौत होने की सूचना है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, डीएम वंदना सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भीड़ द्वारा ‘थाने के अंदर फंसे पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने’ का प्रयास किया गया था. बनभूलपुरा इलाके में कथित तौर पर नजूल भूमि पर बने एक मदरसे को अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी. पथराव, कारों में आग लगाने और एक थाने को घेरने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे. शुक्रवार दोपहर डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि अब तक मरने वालों की संख्या पांच है. पुलिस ने पहले कहा था कि उन्हें ‘आत्मरक्षा में’ गोली चलाने के लिए मजबूर किया गया था. जिले में कर्फ्यू और भारी पुलिस तैनाती जारी है.
सुप्रीम कोर्ट कहा है कि सभी अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग होनी चाहिए. एनडीटीवी के अनुसार, अदालत ने कहा कि अगर जज प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जा सकते हैं, तो वकील क्यों नहीं. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सभी अधिवक्ताओं को अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और जब तक उनके पास किसी मान्यता प्राप्त कानून विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र न हो, उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. यह टिप्पणी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती ‘घोटाले’ के सिलसिले में गिरफ्तार टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य के बेटे सौविक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की. भट्टाचार्य की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि समन आदेश के अभाव के बावजूद ट्रायल कोर्ट में वकील द्वारा जमानत याचिका दायर की गई थी. इस पर अदालत ने कहा, ‘आपके पास वकीलों के लिए कोई क़ानून अकादमी क्यों नहीं है? … बार काउंसिल द्वारा दोषी वकीलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. उन्हें ठीक से शिक्षित किया जाना चाहिए. कुछ कीजिए. वरिष्ठ अधिवक्ताओं समेत हर वकील के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण होना चाहिए.’
बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने के महज़ पंद्रह दिन बाद पैरोल मिल गई है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, दोषियों में से एक प्रदीप मोढिया अपने ससुर की मृत्यु के बाद गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दी गई पांच दिन की पैरोल पर 7 फरवरी को दाहोद जिले के अपने पैतृक गांव रणधीकपुर पहुंचा. मोढिया ने 30 दिन की पैरोल की मांग की थी, हालांकि अदालत ने 5 फरवरी को मोढिया को 7 से 11 फरवरी तक पैरोल की अनुमति दी. अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट को बताया था कि जेल रिकॉर्ड के अनुसार, जब मोढिया को आखिरी बार पैरोल पर रिहा किया गया था तो उसने ‘समय पर रिपोर्ट किया था’ और जेल में उसका आचरण भी ‘अच्छा था.’
दिल्ली की एक अदालत ने ‘लैंड फॉर जॉब्स’ मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों- मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी. द टेलीग्राफ के अनुसार, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने तीनों को तब राहत दी जब ईडी ने दावा किया कि उसे उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए. ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए. कार्यवाही के दौरान अदालत ने ईडी से सवाल किया कि उसने जब जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, तो अब हिरासत की जरूरत क्यों है.