चुनावी रैली में सैन्य हेलीकॉप्टर के उपयोग पर मोदी के ख़िलाफ़ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश में एनडीए की एक चुनावी सभा के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था. टीएमसी नेता साकेत गोखले ने अपनी शिकायत में इसे चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग बताते हुए 1975 में इंदिरा गांधी को समान आधार पर अयोग्य क़रार दिए जाने का हवाला दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो साभार: X/@BJP4India)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश में एनडीए की एक चुनावी सभा के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था. टीएमसी नेता साकेत गोखले ने अपनी शिकायत में इसे चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग बताते हुए 1975 में इंदिरा गांधी को समान आधार पर अयोग्य क़रार दिए जाने का हवाला दिया है.

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने सोमवार (18 मार्च) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, साकेत गोखले ने यह शिकायत प्रधानमंत्री मोदी के आंध्र प्रदेश के पालनाडु में चिलकलुरिपेट एसी-96 में एक चुनावी रैली में हिस्सा लेने के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर की है.

गोखले ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी को इसी आधार पर अयोग्य करार दिए जाने की बात भी कही.

उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को किराये पर लेने के लिए भुगतान किया है, तो चुनाव आयोग को हम सभी को यह बताना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्यों आवश्यक था.

उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते समय कहा था कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा. अब देखते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ जांच या कोई कार्रवाई शुरू करता है या नहीं.

एक  सोशल मीडिया पोस्ट में साकेत गोखले ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से संपर्क किया है सुप्रीम कोर्ट से नहीं, क्योंकि चुनावी मामलों में अदालतों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा आगे कहा कि यहां कार्रवाई पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा ही की जानी चाहिए.

एक सोशल मीडिया यूजर ने जब चुनाव आयोग की 2014 की उस अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति दी गई थी, इसके जवाब में गोखले ने कहा कि यह अपवाद सुरक्षा कारणों से आधिकारिक बुलेटप्रूफ वाहनों और काफिले वाहनों (जैसे जैमर कार आदि) के उपयोग के लिए है, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के उपयोग के लिए नहीं.

गोखले ने आगे यह भी कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटेगा, देखना होगा कि इस बार वो पीएम के खिलाफ कोई जांच  करते हैं.