निर्वाचन आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक एग्ज़िट पोल के प्रकाशन पर रोक लगाई

चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना में कहा है कि 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्ज़िट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा. इस अवधि में लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव और 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं.

(फोटो साभार: फेसबुक)

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है, जब लोकसभा और चार राज्य विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना 48 घंटों की अवधि तक प्रतिबंध रहेगा, जो इन चुनावों के संबंध में मतदान समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त हुई हो.

मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से एक जून तक सात चरणों में होगा. नतीजे चार जून को आएंगे. लोकसभा चुनावों के अलावा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं.

इस अवधि में अलग से 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं.

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