ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की अनुमति के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट के इनकार समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

(फोटो: द वायर)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. द हिंदू के मुताबिक, इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब भी मांगा है. अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को समिति की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उसने जिला अदालत के 31 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हिंदुओं को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी.

आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह कांग्रेस से मांगे गए करीब 3,500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए लोकसभा चुनाव-2024 की समाप्ति से पहले कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, आयकर विभाग की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव खत्म होने तक हम कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट आयकर विभाग द्वारा मांगी गई टैक्स राशि को चुनौती देने वाली कांग्रेस की अपील पर सुनवाई कर रहा था. अदालत ने विभाग के आश्वासन को दर्ज करते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की है.

तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी दलों के कथित उत्पीड़न को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां आम चुनावों के लिए आवश्यक समान अवसर से समझौता करती हैं. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन, सागरिका घोष, डोला सेन और साकेत गोखले सहित अन्य नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार और चुनाव आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. सीईसी को सौंपे गए एक पत्र में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर प्रकाश डाला, और ऐसी सात घटनाओं को भी सूचीबद्ध किया जहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और आयकर (आईटी) विभाग सहित केंद्रीय एजेंसियों ने टीएमसी सांसदों, विधायकों या कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की थी.

अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को फिर से मजबूती देने के लिए चीन ने राज्य के विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की सूची जारी की है. द हिंदू ने बताया है कि चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने ज़ंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की. ज़ंगनान अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है जिसे चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है. मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन 30 नामों का उल्लेख किया गया है. मंत्रालय द्वारा ज़ंगनान में 6 स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची 2017 में जारी की गई थी, जबकि 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई थी, इसके बाद 2023 में 11 स्थानों के नामों के साथ तीसरी सूची जारी की गई थी.

पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दी गई 14 साल की सजा को निलंबित कर दिया. देश में आम चुनाव से कुछ दिन पहले ही 31 जनवरी को इस्लामाबाद की एक निचली अदालत ने मामले में दोनों को सजा सुनाई थी. तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रख लिया.

bandarqq pkv games dominoqq