कर्नाटक: प्रज्वल रेवन्ना पर रेप का मामला दर्ज किया गया, पिता के ख़िलाफ़ अपहरण का आरोप

कर्नाटक के हासन से सांसद और लोकसभा चुनाव में भाजपा और जेडीएस गठबंधन के मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ढेरों महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है. हासन की एक महिला ने ताजा शिकायत में आरोप लगाया है कि रेवन्ना ने उन्हें ‘यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया’ था.

प्रज्वल रेवन्ना. (फोटो साभार: फेसबुक)

नई दिल्ली: कर्नाटक के हासन से सांसद और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा और जनता दल (सेकुलर) (जेडीएस) गठबंधन के मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ हज़ारों महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है.

अब इन आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है, क्योंकि हासन की एक महिला ने ताजा शिकायत में आरोप लगाया है कि रेवन्ना ने उसे ‘यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया’ था.

इसके अलावा, उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण के आरोप में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, जिनका नाम यौन उत्पीड़न मामले में भी था.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘उन्होंने (शिकायतकर्ता ने) आरोप लगाया है कि प्रज्वल रेवन्ना ने उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. हम नियमानुसार उसकी पहचान गुप्त रख रहे हैं. पिछली एफआईआर के उलट बलात्कार का आरोप केवल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज किया गया है.’

उक्त अधिकारी और घटनाक्रम से अवगत एक अन्य अधिकारी ने कहा कि दूसरी शिकायत पर एक अलग एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन्होंने प्रज्वल के खिलाफ 28 अप्रैल को दर्ज एफआईआर में आईपीसी के तहत बलात्कार की धारा जोड़ने का फैसला किया है.

एसआईटी के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार रात केआर नगर पुलिस स्टेशन में प्रज्वल रेवन्ना के पिता और विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण के आरोप में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है.

अधिकारियों के अनुसार, वीडियो में दिखाई गई एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में आरोप लगाया गया है कि रेवन्ना ने उनका अपहरण किया था.

इससे पहले 28 अप्रैल को हासन में प्रज्वल के आवास पर काम कर चुकीं एक महिला ने होलेनरासीपुर थाने में प्रज्वल और पूर्व राज्य मंत्री और देवेगौड़ा के बड़े बेटे एचडी रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

हालांकि, अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बलात्कार का आरोप केवल प्रज्वल के खिलाफ दर्ज किया गया है, उसके पिता के खिलाफ नहीं क्योंकि शिकायत सिर्फ सांसद के खिलाफ थी.

एफआईआर का विवरण कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में यह खुलासा करने के कुछ घंटों बाद सामने आया कि दो महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आई हैं.

पहली एफआईआर में प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, धमकी और एक महिला की गरिमा के उल्लंघन से संबंधित अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 354 ए, 354 डी, 506 और 509 के तहत आरोप लगाया गया है.

गुरुवार को एसआईटी अधिकारियों ने पहले मामले में महिला को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया.

परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि हासन सांसद को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है.

मंत्री ने कहा, ‘प्रज्वल रेवन्ना के विदेश चले जाने की जानकारी मिलते ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है. हमने लुकआउट नोटिस के बारे में सभी बंदरगाहों और हवाईअड्डों को सूचित कर दिया है.’

बताया गया है कि किसी भी हवाई अड्डे, बंदरगाह या सीमा चौकी पर आगमन पर प्रज्वल रेवन्ना को हिरासत में लेने के लिए भारत भर के सभी इमिग्रेशन प्वाइंट पर सर्कुलर वितरित किया गया है.

ज्ञात हो कि पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल (सेकुलर) सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के हजारों वीडियो सामने आने के बाद आपराधिक धमकी, यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कथित तौर पर उन्हें कई महिलाओं के साथ यौन कृत्यों में दिखाया गया है.

इस घटना ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और कांग्रेस के एक-दूसरे पर आरोप लगाने के साथ राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है. कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है, उनकी पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है. इस बीच भाजपा ने खुद को यह कहते हुए इस घटना से खुद को दूर कर लिया है कि इस साल उन्हें नामांकित करने से पहले गठबंधन को उनके कथित अपराधों के बारे में पता नहीं था.

प्रज्वल अपने खिलाफ मामला दर्ज होने से कुछ घंटे पहले 27 अप्रैल को जर्मनी के लिए रवाना हुए थे. बताया जा रहा है कि वे 16 मई को लौटेंगे.

रेवन्ना द्वारा पूछताछ के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के समन का पालन करने में विफल रहने के बाद उनके वकील ने उनकी उपस्थिति के लिए सात दिन का अनुरोध किया था, जिसके बाद पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया.

यौन उत्पीड़न मामले में फंसे एचडी रेवन्ना ने एसआईटी के नोटिस के बाद बेंगलुरु की सत्र अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. अपील  को गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया गया था.

पिछले हफ्ते जद (एस) के गढ़ हासन में चुनावों से पहले वीडियो सामने आए, जिसमें 33 वर्षीय सांसद द्वारा कथित यौन कृत्यों को दिखाया गया, जिससे दुर्व्यवहार और हमले के आरोप लगे.

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जो पेन ड्राइव प्रसारित की गई थी, उसमें 2,976 वीडियो थे, जिनमें से कुछ, कुछ सेकंड और कुछ मिनटों लंबे थे और संभवतः बेंगलुरु और हासन में रेवन्ना के आवास में एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए थे.

एसआईटी के अधिकारियों ने कहा कि वे उन महिलाओं से संपर्क करने की प्रक्रिया में हैं, जो कथित तौर पर वीडियो में दिख रही थीं. महिलाओं से बयान लेने के लिए भी टीमें तैनात की गई हैं.