नई दिल्ली: गुजरात सरकार ने राजकोट के टीआरपी गेम जोन में 25 मई को लगी आग के मद्देनजर आठ प्रमुख शहरों में सभी 101 पंजीकृत गेमिंग जोन को बंद करने का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि उक्त हादसे आग में 28 लोगों की मौत हो गई थी.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई निरीक्षण के बाद की गई है, जिसमें कई सुरक्षा उल्लंघनों का पता चला है.
सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि 101 गेमिंग जोन में से 20 को स्थायी रूप से सील कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास बिल्डिंग उपयोग की अनुमति और अग्निशमन विभाग की एनओसी सहित आवश्यक दस्तावेज नहीं थे.
उन्होंने बताया कि शेष 81 को तब तक ‘अस्थायी रूप से बंद’ किया गया है, जब तक कि आगे सुरक्षा उपाय लागू नहीं हो जाते.
बताया गया है कि राजकोट में सबसे अधिक गेम जोन को बंद कर दिया गया, जहां 12 में से आठ जोन सील कर दिए गए. अहमदाबाद में पांच को बंद किया गया, जबकि जूनागढ़ और भावनगर में क्रमशः चार और तीन गेम जोन बंद कर दिए गए. अधिकारी बिना लाइसेंस के चल रहे किसी भी अपंजीकृत और संभावित रूप से अवैध मनोरंजन जोन की मौजूदगी की भी जांच कर रहे हैं.
इसके साथ ही राज्य भर के नगर निकाय आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए गेमिंग जोन संचालकों को नोटिस जारी कर रहे हैं. वडोदरा में – जहां 11 इनडोर सहित 16 गेमिंग ज़ोन बंद कर दिए गए हैं. एक अधिकारी ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें उन्हें सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा. नोटिस का अनुपालन करने के बाद उन्हें फिर से खोला जा सकता है.
इन सुविधाओं को बंद करने का निर्णय इस बात का इशारा है कि सरकार को गेमिंग ज़ोन के वर्तमान सुरक्षा मानकों में भरोसा नहीं है.
अहमदाबाद के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (शहरी विकास) आईके पटेल ने कहा कि इन्हें बंद करना एहतियाती कदम है. सभी गेमिंग ज़ोन बंद करने का मतलब यह नहीं है कि वे सभी असुरक्षित थे. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नागरिकों की अधिकतम सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की सभी बड़ी और छोटी चिंताओं का समाधान किया जाए.
अखबार के अनुसार, सरकार वर्तमान में मनोरंजन सुविधाओं के लिए एक नई नीति पर काम कर रही है, जिसमें व्यापक सुरक्षा दिशानिर्देश शामिल होंगे. इस नई नीति की जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है और गेमिंग ज़ोन को अपडेट किए गए नियमों का अनुपालन करने के बाद फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी.
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘गृह विभाग मनोरंजन क्षेत्रों के लिए नियमों को अधिसूचित करेगा, जिसमें गेमिंग ज़ोन, मनोरंजन पार्क शामिल हैं.’
नियमों का पालन न करने वाले गेमिंग जोन पर कार्रवाई का निर्देश
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात सरकार ने अब ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश जारी किया है, जो नियमों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे हैं.
निर्देश के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान एनओसी न लेने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गैर-जमानती धाराएं लगाई जाएंगी.
निर्देश को तत्काल लागू करने के लिए राज्य भर के सभी कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को भेजा गया है. इसके बाद जिला पुलिस प्रमुखों को मामले दर्ज करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.
इस आदेश के तहत उन सभी स्थानों का गहन निरीक्षण करने की आवश्यकता है, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, जिनमें मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, मॉल, थिएटर, फूड बाजार, घनी आबादी वाले क्षेत्र और गेमिंग जोन शामिल हैं.
पुलिस और राजस्व अधिकारी फायर एनओसी की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रत्येक स्थान पर संयुक्त सत्यापन करेंगे.