दिल्ली आबकारी नीति: मुख्यमंत्री केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए

केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा था कि ‘जांच और न्याय के हित’ में केजरीवाल की गिरफ़्तारी जरूरी है.

अरविंद केजरीवाल. (फोटो साभार: फेसबुक)

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (29 जून) को यह फैसला सुनाया.

सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा था कि ‘जांच और न्याय के हित’ में केजरीवाल को गिरफ्तार करना जरूरी है.

केजरीवाल को तीन दिन की हिरासत खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था.

ज्ञात हो कि केजरीवाल को बीते 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी शुल्क नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था.

इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी मामले में उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी.

इसके बाद बुधवार को सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी जिस मामले की जांच कर रही है वह कथित मनी ट्रेल से संबंधित है, वहीं सीबीआई का मामला कथित शराब आबकारी नीति में भ्रष्टाचार और लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने से संबंधित है.

इस फैसले के बाद संभव है कि केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला रहे, केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखा जा सकता है.