नई दिल्ली: साल 2021 में लखीमपुरी खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. मामले में कार्यवाही में तेजी लाने के लिए ट्रायल कोर्ट को भी निर्देश जारी किए गए हैं. इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत का ताजा आदेश पिछले साल 25 जनवरी को जारी किए गए अपने पिछले आदेश के क्रम में है, जिसमें आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी गई थी.
मिश्रा के अलावा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस मामले में किसानों – गुरुविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरुप्रीत सिंह और विचित्र सिंह को भी जमानत दी.
पीटीआई की रिपोर्ट में अदालत के हवाले से कहा गया है, ‘सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाया गया है… हमें सूचित किया गया है कि 114 गवाहों में से अब तक 7 से पूछताछ की गई है. हमारे विचार से मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है.’
अदालत ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि वह वह अन्य समयबद्ध या अत्यावश्यक मामलों के लंबित होने को ध्यान में रखते हुए इस तरह अपनी समय-सारिणी तय करे कि यह लंबित विषय उसकी प्राथमिकता में रहे.
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 4 किसान शामिल थे. हिंसा तब भड़की जब किसान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे.
आरोप है कि इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ से संबंधित महिंद्रा थार सहित तीन एसयूवी के एक काफिले ने तिकोनिया क्रॉसिंग पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया था, जिसमें चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए थे.
मामले में अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा और उसके दर्जन भर साथियों के खिलाफ चार किसानों को थार जीप से कुचलकर मारने और उन पर फायरिंग करने जैसे कई गंभीर आरोप हैं.
उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा भी सवार थे. घटना से आक्रोशित किसानों ने एसयूवी के चालक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या कर दी थी.
6 दिसंबर 2022 को निचली अदालत ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों में आरोप तय किए थे.