रैगर के समर्थन में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा गुरुवार को रैली निकाले जाने की ख़बर के चलते पड़ोसी जिले उदयपुर में लगी धारा 144. इंटरनेट सर्विस भी सस्पेंड.
राजस्थान पुलिस ने राजसमंद में एक मजदूर की हत्या के आरोपी शंभूलाल रैगर की पत्नी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 3 लाख रुपये जमा किए गए थे.
ज्ञात हो राजस्थान के राजसमंद ज़िले में पश्चिम बंगाल निवासी अफ़राज़ुल की हत्या कर उन्हें ज़िंदा जलाने और उनका वीडियो वायरल करने के आरोप में शंभूलाल रैगर को गिरफ्तार किया गया था.
इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शंभूलाल रैगर के समर्थन में उनकी पत्नी सीता रैगर के खाते में 516 लोगों ने में पैसे जमा करवाए हैं. पुलिस ने ऐसे दो व्यापारियों को भी हिरासत में लिया है, जो इस खाते में पैसा जमा करने के बाद इसकी रसीद की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे थे.
ज्ञात हो कि मीडिया में यह ख़बरें आयीं थी कि सोशल मीडिया पर शंभूलाल के समर्थन में आर्थिक मदद के लिए उनकी पत्नी के बैंक खाते की जानकारी शेयर की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि यह सूचना मिलने के बाद यह बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है.
उदयपुर रेंज के आईजी आनंद श्रीवास्तव ने बताया, ‘हमने उस बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है, जिसमें रैगर के नाम पर पैसे जमा हो रहे थे. खाता फ्रीज करने से पहले इसमें तीन लाख रुपये जमा किए गए थे… हम जांच करेंगे कि पैसा जमा करवाने वालों का आरोपी से कोई संबंध तो नहीं है.’
गौरतलब है कि देश के विभिन्न राज्यों से सीता रैगर के खाते में पासे जमा किये गये थे. राजसमंद के क्षेत्राधिकारी राजेन्द्र सिंह राव ने बताया, ‘जांच में हमें पता चला है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से 516 लोगों ने अलग-अलग राशि इस खाते में जमा करवाई. ऐसा कोई राज्य नहीं हैं जहां से इस खाते में पैसे न आये हों. इस राशि का अच्छा-खासा भाग इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए जमा कराया गया है.’
खाता फ्रीज करने के अलावा पुलिस ने प्रकाश सिंह और दिनेश सिंह नाम के दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों इस खाते में पैसे जमा कर रहे थे.
राजसमंद के भीम थाने के थानाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया, ‘ये दोनों राशि जमा करने के बाद उसकी रसीद की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे. जब हमने इन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया तो उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीज़ी की’.
उदयपुर में लगी धारा 144
वहीं रैगर के समर्थन में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा गुरुवार को रैली निकाले जाने की ख़बर के चलते पड़ोसी जिले उदयपुर में धारा 144 लगा दी गयी है. साथ ही इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है.
उदयपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी. आगामी आदेश तक यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी.
संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा के अनुसार इस दौरान विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही 2जी, 3जी व 4जी इंटरनेट सेवा, एमएमएस, वॉट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेगी. यह निलंबन बुधवार रात 8 बजे से प्रभावी हो गया है.
जिला मजिस्ट्रेट विष्णु चरण मलिक ने एक आदेश जारी कर आईपीसी की धारा 144 के तहत बुधवार रात 8 बजे से अगले आदेश तक जिले में निषेधाज्ञा लागू की है.
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान धरना, प्रदर्शन, रैली एवं भड़काऊ भाषण आदि पर रोक रहेगी.जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विशेष सेल का गठन किया गया है जो सोशल मीडिया के पोस्ट, तस्वीरों एवं वीडियो पर नजर रखेगा.