छत्तीसगढ़: ईसा मसीह पर टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले की एक अदालत ने ईसा मसीह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक रायमुनि भगत के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया है और उन्हें अदालत में पेश होने को कहा है.

भाजपा विधायक रायमुनि भगत. (फोटो साभार: फेसबुक)

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की एक अदालत ने पिछले साल ईसा मसीह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा की विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है और उन्हें शुक्रवार (10 जनवरी) को अदालत में पेश होने को कहा है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हरमन कुजूर नाम के याचिकाकर्ता के वकील विष्णु कुलदीप ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने 6 जनवरी को कुजूर द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

अदालत ने कहा कि भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और अन्य आरोपों के लिए मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं.

पिछले साल 1 सितंबर को जशपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली रायमुनि भगत ने जिले के आस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत ढेकनी गांव में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय बोली में ईसा मसीह और धर्मांतरण पर कथित तौर पर टिप्पणी की थी. बाद में उनकी टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों ने जशपुर के सभी थानों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की.

वकील ने बताया कि पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायतकर्ता को अदालत में भेज दिया, जिसके बाद कुजूर ने पिछले साल 10 दिसंबर को जिला अदालत में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि अदालत में सुनवाई के दौरान छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए और विधायक की टिप्पणियों का वीडियो पेश किया गया.

गवाहों के बयानों और (टिप्पणियों की) वीडियो की जांच करने के बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कथित भाषण आरोपी रायमुनि भगत ने दिया था. ऐसी स्थिति में भगत के भाषण से पुष्टि होती है कि उक्त संज्ञेय अपराध किया गया था. शिकायतकर्ता ने थाने और पुलिस अधीक्षक (जशपुर) को लिखित शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है. पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से भी पता चलता है कि आगे कोई कार्रवाई उनके पक्ष में नहीं है, जिसके कारण मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत प्रस्तुत शिकायत को स्वीकार कर लिया गया है.

अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया भगत के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं. इसलिए, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) और 302 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जानबूझकर इरादा) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है.

कुलदीप ने बताया कि भगत को 10 जनवरी को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है.