नई दिल्ली: दिल्ली के कम से कम 23 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उपराज्यपाल (एल-जी) वीके सक्सेना ने विशेष अधिकार प्रदान किए हैं. अब ये अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य मध्यस्थों से ‘अवैध सामग्री’ हटाने के लिए ‘आदेश’ जारी कर सकेंगे.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 26 दिसंबर को जारी एक गजट अधिसूचना के तहत दिल्ली पुलिस को दिल्ली एनसीटी की ‘नोडल एजेंसी’ के रूप में नामित किया गया है.
दिल्ली गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने यह अधिकार दिल्ली के अलग-अलग जिलों के डीसीपी, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ), आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे व मेट्रो से जुड़े अधिकारियों को दिया है.
ये अधिकारी अपने क्षेत्र में दर्ज मामलों के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सामग्री हटाने के नोटिस जारी कर सकेंगे.
ये अधिसूचना इन अधिकारियों को गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग किए जा रहे मीडियम द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में मौजूद या उससे जुड़े सूचना, डेटा या संचार लिंक को सूचित करने की शक्ति भी देती है.
इस संबंध में आईएफएसओ के संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता ने कहा, ‘इससे पहले हमने धारा 79(3)(बी) के तहत अधिकारियों के आधिकारिक ईमेल पते से नोटिस जारी किए थे और सोशल मीडिया मध्यस्थों ने इसका अनुपालन किया था. हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए परिपत्र के अनुसार, दिल्ली सहित कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.’