नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एक कथित गैंगरेप के मामले में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल उर्फ जय भगवान के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की रहने वाली पीड़िता द्वारा दायर शिकायत में दावा किया गया है कि यह घटना 3 जुलाई, 2023 को कसौली के एक होटल में हुई थी.
मालूम हो कि इस संबंध में बीते साल 13 दिसंबर को सोलन जिले के कसौली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी जानकारी एक महीने बाद मंगलवार (14 जनवरी) को सामने आई है.
इस एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता और उनकी दोस्त हिमाचल प्रदेश में छुट्टियों के दौरान बडोली और मित्तल से मिलीं. आरोपी कथित तौर पर महिलाओं को अपने होटल के कमरे में ले गए, उन्हें शराब की पेशकश की और उनके मना करने के बावजूद उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर किया. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को परेशान किया और बलात्कार किया. उनकी नग्न तस्वीरें और वीडियो भी लिए.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मित्तल ने उनसे कहा कि वह उन्हें अपने एल्बम में बतौर हीरोइन लेंगे, जबकि बडोली ने कथित तौर पर अपने उच्च-स्तरीय संबंधों का हवाला देते हुए उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया.
इसके अलावा शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बडोली और मित्तल ने घटना की रिपोर्ट करने पर उन्हें और उनकी दोस्त को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं को दो महीने पहले पंचकुला आने के लिए भी मजबूर किया, जहां उन्हें झूठे आपराधिक आरोप लगाने की धमकी दी गई.
शिकायतकर्ता ने आगे बताया, ‘उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस या किसी के सामने भी मामले का खुलासा किया तो मुझे गायब कर दिया जाएगा. हमें शर्मिंदा थे… करीब दो महीने पहले उन्होंने हमें पंचकुला बुलाया और झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी. उसके बाद, हम पंचकुला में रॉकी मित्तल का पता और सोनीपत में बडोली का पता और उनके मोबाइल फोन नंबर ढूंढने में कामयाब रहे.’
उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अनुरोध कर रही हूं कि मुझे न्याय दिया जाए और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. साथ ही, मेरी नग्न तस्वीरें और वीडियो उनके मोबाइल फोन से हटा दिए जाएं.’
उधर, बडोली ने इन आरोपों से इनकार किया है और इसे ‘निराधार’ बताया है.
उन्होंने कहा, ‘हो सकता है कि दिल्ली में होने वाले चुनावों के कारण ऐसी फर्जी एफआईआर प्रसारित की जा रही हों. यह सब बेबुनियाद आरोप हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे कुछ भी पता नहीं कि यह सब क्या है. ऐसी एफआईआर में हेराफेरी भी की जा सकती है.’
हालांकि, पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने पुष्टि की कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है.
मध्य प्रदेश के भाजपा नेता पर पार्टी नेता से रेप और जबरन वसूली का आरोप
इस बीच मध्य प्रदेश के सीधी जिले से भाजपा नेता अजीत पाल सिंह चौहान को पार्टी की ही एक महिला नेता से रेप करने और जबरन वसूली करने के आरोप में मंगलवार (14 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया.
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने उन्हें तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया.
एफआईआर में कहा गया है कि पीड़िता, जो भाजपा नेत्री भी है, को पार्टी का टिकट देने के बहाने कथित तौर पर रेप किया गया. आरोपी नेता ने कथित तौर पर घटना का वीडियो बनाया और उसका इस्तेमाल पैसे ऐंठने के लिए किया.
एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी अजीत पाल सिंह चौहान ने पीड़ित महिला के पति को जान से मारने की धमकी भी दी और उनके ससुर को अश्लील वीडियो दिखाकर पैसे देने के लिए मजबूर किया.
अजीत पाल सिंह चौहान पर 13 जनवरी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) (रेप), 308(5) (किसी को मौत या गंभीर चोट का डर दिखाकर जबरन वसूली), 296 (अश्लील कृत्य) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
सीधी जिला भाजपा अध्यक्ष देव कुमार सिंह ने अजीतपाल सिंह चौहान को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है.