असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में 10.56 लाख नाम कटे

असम में घर-घर सत्यापन के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची से 10.56 लाख नाम हटाए गए हैं. इनमें मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। 22 जनवरी तक दावे-आपत्तियां दर्ज होंगी, जबकि अंतिम सूची 10 फरवरी को जारी की जाएगी.

(पीटीआई फोटो)

नई दिल्ली: असम में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत घर-घर जाकर किए गए सत्यापन के बाद शनिवार (27 दिसंबर 2025) को जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में 10.56 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

द हिंदू के मुताबिक, हटाए गए मतदाताओं में से लगभग 4.79 लाख मृत पाए गए, 5.23 लाख से अधिक लोग राज्य से बाहर स्थानांतरित हो चुके थे, जबकि 53,619 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दोहराए गए (डुप्लीकेट) पाए गए.

चुनाव आयोग बिहार में पहले ही मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा कर चुका है और यह प्रक्रिया देश के 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चल रही है. हालांकि, इन राज्यों से अलग असम में एसआईआर नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहां मतदाता सूची का एक अलग तरह का ‘विशेष पुनरीक्षण’ किया जा रहा है.

घर-घर जाकर किया गया सत्यापन

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने असम में विशेष पुनरीक्षण (एसआर) 2026 के तहत घर-घर जाकर सत्यापन का चरण पूरा कर लिया है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य के लिए समावेशी, सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना था.

सीईओ कार्यालय के अनुसार, असम में कुल मतदाताओं की संख्या 2,52,02,775 है. हालांकि, इसमें 93,000 से अधिक ‘डी-वोटर’ (संदिग्ध मतदाता) भी शामिल हैं, जिनके मामले विदेशी न्यायाधिकरणों में लंबित हैं और जब तक अदालत उनकी नागरिकता को मान्यता नहीं देती, तब तक उन्हें मतदान की अनुमति नहीं है.

यदि इन नामों को सूची से बाहर कर दिया जाए, तो राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2,51,09,754 रह जाती है. सीईओ कार्यालय के मुताबिक, इन सभी मतदाताओं को शामिल करते हुए पूरे राज्य में 61,03,103 घरों का दौरा किया गया.

दावे और आपत्तियां

ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 22 जनवरी तक जारी रहेगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान के अनुसार, नए मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरकर दावा कर सकते हैं. वहीं, किसी नाम को सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने या मौजूदा सूची से किसी नाम को हटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा किया जा सकता है.

जो लोग अपने पहले दर्ज पते से कहीं और स्थानांतरित हो चुके हैं, उन्हें मतदाता रिकॉर्ड में पता बदलवाने के लिए फॉर्म 8 भरना होगा.

असम में अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी. राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं.