उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों पर किसी भी तरह का हड़ताल करने या उसमें शामिल होने पर 30 जून तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.
आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (एस्मा) के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है जिसका उल्लंघन करने पर बिना वारंट कार्रवाई की जा सकती है. टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के अनुसार, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव जीतेंद्र कुमार ने कहा है कि यह फैसला जनहित में लिया गया है. इस समय प्रदेश में परीक्षाएं चल रही हैं इसीलिए तीन महीने के लिए सभी राज्यस्तरीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों में किसी भी तरह की हड़ताल ग़ैर क़ानूनी मानी जाएगी.
एस्मा के तहत पुलिस के पास अधिकार होगा कि वो इस क़ानून का उल्लंघन करने वालों को बिना वारंट हिरासत में ले सकती है. साथ ही इस कानून के तहत उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने पर छह महीने की सज़ा का भी प्रावधान है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 राज्यस्तरीय विश्वविद्यालय हैं. साथ ही प्रदेश में कॉलेजों की संख्या करीब 4000 है. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और निजी संस्थान शामिल हैं.