गोरखपुर: नौ साल पुराने मामले में डॉ. कफ़ील ख़ान और उनके भाई गिरफ़्तार

मुज़फ़्फ़र आलम नामक व्यक्ति ने साल 2009 में डॉ. कफ़ील और उनके भाई अदील अहमद ख़ान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. बीते शनिवार को भी कफ़ील ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.

Lucknow: Kafeel Khan, an accused in the BRD Medical Hospital case involving the death of children, speaks at a press conference in Lucknow on Sunday, June 17, 2018. (PTI Photo) (PTI6_17_2018_000100B)
डॉक्टर कफिल खान (फोटो: पीटीआई)

मुज़फ़्फ़र आलम नामक व्यक्ति ने साल 2009 में डॉ. कफ़ील और उनके भाई अदील अहमद ख़ान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. बीते शनिवार को भी कफ़ील ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी.

Lucknow: Kafeel Khan, an accused in the BRD Medical Hospital case involving the death of children, speaks at a press conference in Lucknow on Sunday, June 17, 2018. (PTI Photo) (PTI6_17_2018_000100B)
कफील खान (फोटो: पीटीआई)

गोरखपुर: गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पिछले साल संदिग्ध परिस्थितियों में मरीज बच्चों की मौत के मामले में अभियुक्त डॉ कफील खान और उनके भाई को धोखाधड़ी के नौ साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी (कैंट) प्रभात कुमार राय ने बताया कि शहर के राजघाट थाने में मुजफ्फर आलम नामक व्यक्ति ने साल 2009 में डॉक्टर कफील और उनके भाई अदील अहमद खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था.

उसने दोनों पर 82 लाख रुपए का लेन-देन करने के लिए बैंक में खाता खुलवाने के मकसद से उसकी फोटो और पहचान पत्र का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. इसी मामले में पुलिस ने कफील और उनके भाई को गिरफ्तार किया है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कफील और अदील को शनिवार को बहराइच से गोरखपुर वापस लाने के बाद गिरफ्तार किया गया. बीते शनिवार को कफील को बहराइच के अस्पताल में अव्यवस्था फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

कफील पिछले साल अगस्त में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे के अंदर बड़ी संख्या में मरीज बच्चों की मौत के मामले में अभियुक्त बनाए गए नौ लोगों में शामिल हैं.

उन्हें इसी मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था. इस साल अप्रैल में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया था. 10 अगस्त 2017 को बीआरडी अस्पताल में हुए आॅक्सीजन हादसे में डॉ. कफ़ील ख़ान सात महीने से अधिक समय तक जेल में बंद थे.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)