अपने उम्मीदवारों से जुड़ी आपराधिक जानकारी वेबसाइट पर डालें राजनीतिक दल: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों की जानकारी का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गहन प्रचार किया जाना चाहिए.

(फोटो: पीटीआई)

कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों की जानकारी का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गहन प्रचार किया जाना चाहिए.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करे. साथ ही उसने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने उम्मीदवारों के संबंध में सभी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने का अधिकार है.संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया.

पीठ में जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विधायिका को निर्देश दिया कि वह राजनीति को आपराधीकरण से मुक्त कराने के लिए कानून बनाने पर विचार करें.

साथ ही न्यायालय ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से जुड़े उम्मीदवारों के रिकॉर्ड का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गहन प्रचार किया जाना चाहिए.

निर्देश देते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी मामले में जानकारी प्राप्त होने के बाद उस पर फैसला लेना लोकतंत्र की नींव है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आपराधीकरण चिंतित करने वाला है.

आपराधिक मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों को आरोप तय होने के स्तर पर चुनाव लड़ने के अधिकार से प्रतिबंधित करना चाहिए या नहीं इस सवाल को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह फैसला दिया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं, विधायिका में उनके प्रवेश और कानून बनाने में उनकी भागीदारी को रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत है.

न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र की नींव को खोखला कर रहा है. संसद को इस महामारी से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है.

पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग को एक फॉर्म भर कर देना होगा जिसमें उनका आपराधिक रिकॉर्ड और आपराधिक इतिहास बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज होगा.

अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल की इस दलील पर कि अदालत को अधिकारों के विभाजन के संदर्भ में लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहिए, कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि गंभीर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के लिए वह विधायिका के कार्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है.

हालांकि, पीठ ने कहा कि देश को ऐसे कानून का बेसब्री से इंतजार है और विधायिका को इस समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए.

मौजूदा कानून के तहत किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धी होने के बाद ही जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है.

2011 में दायर की गई जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राजनीति के आपराधिकरण से बचने के लिए एक दिशा-निर्देश तैयार किया जाना चाहिए और जो भी उम्मीदवार गंभीर मामलों में आरोपी हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. इस मामले में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह और गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन याचिकाकर्ता थे.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)