सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार के संबंध में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को किन सुविधाओं के साथ जोड़ना अनिवार्य है और किनके साथ उसे लिंक करने की आवश्यकता नहीं है.
जिन सेवाओं के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य है.
– पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है.
– आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य है.
– कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी है.
जिन सेवाओं के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं है.
– बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.
– टेलीकॉम सेवा प्रदाता मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को नहीं सकते हैं.
– सीबीएसई, नीट, यूजीसी आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते हैं.
– स्कूलों में दाखिले के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.
– कोई भी निजी कंपनी आधार अनिवार्य नहीं कर सकती है.
– आधार नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे को किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता.
आधार पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला यहां पढ़ें.
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(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)